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Govt ने Taxpayers को दी बड़ी राहत, इस साल नहीं करना होगा यह काम

सरकार ने Direct Tax, बेनामी कानून को लेकर Time Limit को आगे बढ़ाया वित्त वर्ष 2018-19 के लिए Original or Revise Return File की तारीख बढ़ाई Pan-Aadhaar Link करने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया

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Jun 25, 2020
Govt gives big relief to taxpayers, this year will not have to do this

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से टैक्सपेयर्स ( Taxpayers ) को बड़ी राहत दी है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स ( Direct Tax ) , बेनामी कानून से संबंधित टाइम लिमिट को आगे खिसका दिया है। वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ( Income Tax Return Date ) करने की डेट को भी आगे की ओर से बढ़ा दिया गया है। साथ ही पैन-आधार लिंक करने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है।

रिटर्न फाइल की तारीख को आगे बढ़ाया
ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट को भी आगे की ओर से बढ़ा दिया गया है। जिसे 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई। इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल करने की अनुमति होगी।

पैन आधार को लिंक कराने की डेट भी बड़ी
वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से पैन आधार लिंक करने की डेट को भी आगे की ओर खिसका दिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। मौजूदा समय में लास्ट डेट 30 जून को खत्म हो रही थी। अगर आपको अपने पैन और आधार लिंक है या नहीं इस बारे में जानकारी हासिल करनी है जो इसके आपको 222.द्बठ्ठष्शद्वद्गह्लड्ड&द्बठ्ठस्रद्बड्डद्गद्घद्बद्यद्बठ्ठद्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाना होगा। यहां 'क्तह्वद्बष्द्म द्यद्बठ्ठद्मह्य' ऑप्शन में दिए गए 'रुद्बठ्ठद्म ्रड्डस्रद्धड्डड्डह्म्' का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद एक अलग से पेज खुलेगा। स्क्रीन पर दिखने वाले हाइपरलिंक पर क्लिक कर आप पैन-आधार लिंक का स्टेटस जान पाएंगे।

Updated on:
25 Jun 2020 09:19 am
Published on:
25 Jun 2020 09:16 am
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