Personal Finance

कंपनी बंद होने से फंस गया है PF का पैसा तो इन 5 तरीकों से दूर करें टेंशन

Withdraw PF : नई कंपनी में पीएफ अकाउंट ट्रांसफर न होने से डिएक्टिवेट हो सकता है खाता केवाईसी के जरिए क्लेम कर सकते हैं अपने पीएफ का पैसा

2 min read
Aug 24, 2020
Withdraw PF

नई दिल्ली। कर्मचारी के भविष्य के लिए उसकी सैलरी से कुछ हिस्सा पीएफ में जमा होता रहता है। एक जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने पर ये अकाउंट आप ट्रांसफर भी करा सकते हैं। मगर लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कई कंपनियों के अचानक बंद होने की वजह से प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने की दिक्कत हो गई है। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिससे आपकी टेंशन दूर हो सकती है।

खाता डिएक्टिवेट होने पर EPFO से करें संपर्क
EPFO सिस्टम में कंपनी छोड़ने की तारीख नहीं होने से फंड निकालने या ट्रांसफर में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में कंपनी बंद होने पर आपका PF खाता भी अपने आप बंद हो सकता है। अगर पुरानी कंपनी का अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया गया या पीएफ अकाउंट में 36 महीनों तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो अकाउंट डिएक्टिवेट हो सकता है। ऐसे में आपको EPFO में संपर्क करना पड़ेगा।

केवाईसी से बैंक से निकालें पैसा
अगर आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई है और आपका पीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं हो पाया है और न ही 36 महीनों से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये 3 साल बाद अपने बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा। तब आपका पीएफ अकाउंट EPF के निष्क्रिय खातों से जुड़ जाएगा। आप अपने पैसों को बैंक से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपकी KYC पूरी होनी होगी।

सर्टिफाइड कराएं क्लेम
EPFO के मुताबिक, निष्क्रिय खातों से जुड़े क्लेम को पाने के लिए क्लेम सर्टिफाइड करना होगा। चूंकि कंपनी बंद हो चुकी है इसलिए क्लेम को बैंक KYC दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफाई किया जा सकता है। इससे आपका पैसा आपको मिल जाएगा।

केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेज
केवाईसी में पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके बाद असिस्टेंट प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर या दूसरे अधिकारी से विथड्रॉल या ट्रांसफर की मंजूरी लेने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं।

Published on:
24 Aug 2020 11:30 am
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