गोंडा

Gonda: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास 20 हजार का अर्थ दंड भी लगा

Gonda News: नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास 20 हजार का अर्थ दंड लगाया है।
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Jun 10, 2025
Gonda
कोर्ट का फैसला सांकेतिक फोटो सोर्स AI

Gonda News: गोंडा जिले की अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने करीब 11 साल पुराने मामले में नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर भाग ले जाने तथा दुष्कर्म के मामले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

Gonda News: गोंडा जिले के नगर कोतवाली में 31 जुलाई 2014 को संत कबीर नगर जिले के थाना ज्ञानपुर के गांव समई राज-पुतानी के रहने वाले कान्हा दुबे पुत्र हृदय नारायण के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में विवेचक ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्रवाई कर 25 अगस्त 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। अभियोजक अनूप कुमार ने बताया कि तमाम साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि न अदा करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

Updated on:
10 Jun 2025 07:35 pm
Published on:
10 Jun 2025 07:35 pm