गुना

पार्षद पति की ‘नो एंट्री’! नपा कार्यालय और बैठकों में जाने पर लगा रोक, अध्यक्ष ने किया विरोध

MP News: पार्षद पति या महिला पार्षद के किसी रिश्तेदार को नगरपालिका में आकर किसी कार्यालय में दस्तावेज देखने या आकर किसी काम को हस्तक्षेप करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

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Oct 05, 2025
Guna Municipal Council Parshad husband No Entry (फोटो - सोशल मीडिया)

Parshad husband No Entry:गुना नगरपालिका परिषद (Guna Municipal Council) पार्षदों के पति अब न तो शासकीय बैठकों में बैठ पाएंगे और न ही उनके साथ किसी कार्यालय आदि का निरीक्षण कर सकेंगे। इसके साथ ही नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारी को सीधा आदेश नहीं दे सकेंगे। पार्षद पति या महिला पार्षद के किसी रिश्तेदार को नगरपालिका में आकर किसी कार्यालय में दस्तावेज देखने या आकर किसी काम को हस्तक्षेप करने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

इस आशय का आदेश सीएमओ मंजूषा खत्री ने एक बार फिर निकाला है, जिसमें कहा है कि इसी आशय का पूर्व में जो आदेश जारी था, उसका पालन नहीं हो रहा है, इसका सख्ती से पालन कराया जाए। सीएमओ मंजूषा खत्री द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शासकीय कार्यालयों और बैठकों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पति या पत्नियों की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ ही नगरपालिका कार्यालय में आने पर भी पार्षद पतियों और उनके रिश्तेदारों पर रोक लगा दी है। (mp news)

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क्या कहा गया आदेश में

इस आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गुना के पत्र के तारतम्य में निर्देशों का निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण शासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन हो रहा है और सदन की मर्यादा भी प्रभावित हो रही है। जारी सूचना में कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति शासकीय बैठकों एवं कार्यालयों में उपस्थित रह सकेंगे, जो विधिवत रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। उनके स्थान पर या उनके साथ किसी अन्य व्यक्ति, विशेषकर पति या पत्नी की उपस्थिति शासन के नियमों के विपरीत मानी जाएगी। (mp news)

तंबाखू, सिगरेट पर प्रतिबंध

इसी के साथ कार्यालय में तंबाखू, गुटका एवं सिगरेट, बीड़ी पीना दंडनीय अपराध है, इस आशय का आदेश मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंजुषा खत्री द्वारा जारी किया गया है, जिससे कार्यालयीन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। (mp news)

अध्यक्ष ने पत्र लिखकर जताया विरोध

नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता ने सीएमओ को इस संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा है कि सीएमओ बताएं किस नियम के तहत यह आदेश जारी किया है कि पार्षद पति या कोई उनका रिश्तेदार शासकीय कार्यालय नगरपालिका में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरपालिका कार्यालय में आम जन के साथ-साथ कोई भी आ सकता है। अध्यक्ष ने कहा कि उनको नियम बताएं कि नगरपालिका कार्यालय में प्रवेश करने पर कैसे रोक लगा दी। जिससे वे मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी कार्यालय को अवगत करा सकें। (mp news)

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Published on:
05 Oct 2025 08:17 am
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