Bharat Bandh on 21 August: आज इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को भड़काने या जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए नहीं करेगा।
Bharat Bandh: जिले में भारत बंद को लेकर 21 अगस्त को प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी है। जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश में सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक संदेश, रैली-जुलूस के दौरान आपत्तिजनक या भड़काऊ नारों, बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
भारत बंद को लेकर असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश पोस्ट कर रहे हैं। इससे धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने और सामाजिक सौहार्द को खराब करने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में प्रस्तावित रैली, जुलूस और प्रदर्शन के दौरान विषम परिस्थिति उत्पन्न होने या अप्रिय घटना होने की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने ऐहतियातन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
-इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को भड़काने या जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए नहीं करेगा।
-सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन अपने सदस्यों को बता दें कि किसी भी जाति, वर्ग, धर्म-संप्रदाय के संबंध में भड़काऊ पोस्ट भेजने, उसे वायरल करने, लाइक करने पर सत कार्रवाई होगी।
-कटआउट, बैनर-पोस्टर, लेक्स, पैलेट, होर्डिंग, झंडे पर धर्म, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
रैली, जुलूस, धरना स्थल पर ज्वलनशील पदार्थ जैसे घासलेट, पेट्रोल, रखने या उसको लेकर चलने, उपयोग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
आतिशबाजी का प्रयोग करने पर पाबंदी होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
आपत्तिजनक भाषा : किसी भी भवन, संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा या नारे लिखने पर पाबंदी रहेगी। रैली, जुलूस, धरना स्थल पर अस्त्र-शस्त्र, रखने या उसका प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ग्वालियर में आंदोलनकारी रैली निकालेंगे और कलक्ट्रेट और फूलबाग चौराहे पर जाकर ज्ञापन देंगे। इस दौरान स्वास्थ सेवाओं को बंद नहीं कराएंगे। लेकिन यातायात समेत बाजार बंद रहेंगे। पुलिस का कहना है जबरिया बाजार और दुकानों को बंद नहीं कराने दी जाएंगी। ऐसाकरने वालों पर कार्रवाई होगी।
● शहर के सभी रास्तों और चौराहों पर सुबह से पुलिस तैनात।
● जिले के सभी थानों के बल के अलावा एसएएफ, पीटीएस तिघरा और पुलिस लाइन का रिजर्व बल भी मौजूद।
● शहर के अलावा डबरा और भितरवार में भी बंद समर्थक पुलिस की निगरानी में प्रदर्शन ।