DGP Kailash Makwana एमपी में हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ Gwalior High Court ने जबर्दस्त सख्ती दिखाई है।
एमपी में हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ Gwalior High Court ने जबर्दस्त सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानि डीजीपी DGP का वारंट जारी किया है। उन्हें हर हाल में 27 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर ग्वालियर हाईकोर्ट Gwalior High Court ने नाराजगी जताते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना (Kailash Makwana) का जमानती वारंट जारी किया है।
ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) ने 11 साल पुराने एक मामले में डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी डीजीपी कैलाश मकवाना 6 फरवरी को सुनवाई में अनुपस्थित रहे। इस पर कोर्ट ने DGP का जमानती वारंट जारी कर दिया है।
एसआई SI की नियुक्ति से जुड़े इस मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना को 5000 रुपए के जमानती वारंट (Bailable Warrant) से तलब किया गया है। 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी होने के बाद डीजीपी मकवाना को 27 फरवरी को कोर्ट में हर हाल में उपस्थित होना होगा।
ये है मामला
सन 2014 में ग्वालियर कोर्ट ने एसआई पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया को नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद सन 2015 में अवमानना याचिका लगाई गई थी। लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 जनवरी को आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और 6 फरवरी को डीजीपी को उपस्थित रहने का आदेश दिया था।