ग्वालियर

आयकर रिटर्न फाइलिंग की अवधि बढ़ी, 15 नवंबर तक फाइल कर सकेंगे, जानें किन्हें मिली आयकर जमा करने की छूट

आयकर विभाग के पोर्टल पर तकनीकी खामियों के चलते आ रही परेशानी को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को आखिरकार बढ़ा दिया गया है, जानें किन करदताओं को मिलेगा इसका लाभ...

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Income Tax Returns Deadline Extended: आयकर विभाग के पोर्टल पर तकनीकी खामियों के चलते आ रही परेशानी को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को आखिरकार बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अब ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट होता है वे अब 15 नवंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग की ओर से इसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। इस तिथि के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5000 की लेट फीस लग सकती है। हालांकि इन दिनों इनकम टैक्स पोर्टल में लगातार दिक्कतें बनी हुई हैं। स्पीड धीमी होने के अलावा ओटीपी आने और चालान जेनरेट होने में दिक्कत बनी हुई हैं।

31 अक्टूबर टीडीएस रिटर्न भरने की तिथि


वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही की टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है, ऐसे में आयकर रिटर्न का समय बढ़ने पर अब प्रोफेशनल्स इन काम को आसानी से कर पाएंगे। इसके पहले जुलाई में बिना ऑडिट वाले इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाते समय भी लगातार परेशानियां आई थीं।


दीपावली के चलते भी काम पर असर


31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है, ऐसे में सभी लोग इस त्योहार की तैयारियों में भी व्यस्त हैं, ऐसे में तयशुदा तारीख तक काम हो पाना मुश्किल था।

तारीख बढ़ने से मिलेगा लाभ


आयकर पोर्टल पर छुटपुट परेशानी लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ दीपावली का त्योहार भी 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, ऐसे में व्यापारी अपनी दुकानदारी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि इस समय उनकी बिक्री अन्य समय की तुलना में अधिक होती है। इन वजह से भी तारीख बढ़नी चाहिए थी, जिसका लाभ मिलेगा।

-पंकज शर्मा, सीए

Updated on:
27 Oct 2024 08:31 am
Published on:
27 Oct 2024 08:29 am
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