ग्वालियर

Gwalior news: 11 साल की लड़की के बनाए आपत्तिजनक फोटो, मां को फोन किया, फिर ग्रुप्स में किए वायरल

Cyber ​​crimes: छात्रा की फोटो को ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने एडिट कर अश्लील बना टेलीग्राम ग्रुप्स में वायरल किया गया, विरोध पर मां को भी धमकी दी गई।
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Cyber ​​crimes: प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
Cyber ​​crimes: प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Gwalior news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर मासूमों को शिकार बनाने वाला साइबर अपराध सामने आया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय छात्रा की सामान्य फोटो को एडिट कर अश्लील बना दिया गया और उसे टेलीग्राम के कई गुप्स में वायरल कर दिया गया। जब मां ने इसका कड़ा विरोध किया तो आरोपियों ने मां की तस्वीरें भी एडिट कर वायरल करने की धमकी दे डाली। घटना के बाद से मासूम गहरे सदमे में है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस, पॉक्सो और आइटी एक्ट की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा।

विरोध पर मां को दी धमकी

पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बेटी ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऋषिता नाम के एक टेलीग्राम अकाउंट के जरिए फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन किया था। कुछ दिन बाद छात्रा ग्रुप से हट गई, लेकिन आरोपी ने उसे दोबारा मैसेज भेजकर ग्रुप में जोड़ लिया। 7 सितंबर को आरोपी ने पढ़ाई में मदद का बहाना बनाकर छात्रा को पर्सनल मैसेज किया और उसकी फोटो मांग ली। अनहोनी से बेखबर बच्ची ने अपनी तस्वीर भेज दी, जिस‌के बाद आरोपियों ने अपना घिनौना खेल शुरू किया। बच्ची के फोटो को एडिट करने के बाद मां द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने मां को भी धमकी दे डाली।

कई सार्वजनिक ग्रुप्स में फैला दी तस्वीर

जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर की रात करीब 11 बजे परिजनों के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉलर ने धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी की अश्लील फोटो कई जगह अपलोड कर दी गई हैं। आरोपियों ने बच्ची की फोटो को मॉर्फ कर टेलीग्राम समेत कई अन्य गुप्स में वायरल कर दिया था। मां ने जब आरोपी से तस्वीरें हटाने को कहा तो उसने उल्टे मां की फोटो भी एडिट कर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर परिजन महाराजपुरा थाने पहुंचे। पुलिस ने बीएनएस की धारा 78(1), पॉक्सो एक्ट की धारा 11(4)/12 और आइटी एक्ट की धारा 67बी के तहत केस दर्ज किया है।

Updated on:
13 Sept 2026 11:37 am
Published on:
13 Sept 2026 11:37 am