ग्वालियर

न्यू ईयर पार्टियों पर आबकारी विभाग की कड़ी निगरानी, बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी कार्रवाई

टीम ने होटल, कैफे और रिसॉर्ट्स में पहुंचकर ऑपरेटर्स को बताया 31 दिसंबर की पार्टियों के लिए Temporary License अनिवार्य है

less than 1 minute read
Dec 30, 2025
टीम ने होटल, कैफे और रिसॉर्ट्स में पहुंचकर ऑपरेटर्स को बताया ✔️ 31 दिसंबर की पार्टियों के लिए Temporary License अनिवार्य है

ग्वालियर . न्यू ईयर पार्टियों से पहले आबकारी विभाग ने शहर के होटलों और रेस्टोरेंट्स को स्पष्ट चेतावनी दी है, बिना वैध लाइसेंस शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने शुक्रवार को शहरभर में जागरूकता अभियान चलाते हुए संचालकों को नियमों की जानकारी दी।

अभियान के दौरान आबकारी अमला होटल, कैफे और रिसॉर्ट्स पर पहुंचा और 31 दिसंबर के आयोजनों के लिए जारी होने वाले आकस्मिक (Temporary) लाइसेंस की प्रक्रिया बताई। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्राइवेट पार्टी, क्लब इवेंट या ओपन सेलिब्रेशन में शराब परोसने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

विभाग की सख्त चेतावनी

  • बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई
  • प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित हो सकता है
  • आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है
Updated on:
30 Dec 2025 12:58 am
Published on:
30 Dec 2025 12:57 am
Also Read
View All

अगली खबर