होशंगाबाद

अब सीनियर सिटीजन को भी मिल सकेंगी महिला कोटे की बर्थ

रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
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Updated: 15 Mar 2018, 11:22 AM IST
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women quota berth

इटारसी. रिजर्वेशन कराने के बावजूद टिकट के कन्फर्म नहीं होने की समस्या से जूझने वाले सिनीयर सिटीजन यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अपने नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव महिला कोटे की सीटों को लेकर किया गया है। महिला कोटे की सीटों को अब रेलवे सीनियर सिटीजन यात्रियों को भी आवंटित कर सकेगा। इस संबंध में जबलपुर जोन स्थित मुख्यालय में आदेश भी आ गए हैं।
यह हुआ बदलाव - रेलवे ने भी उन यात्रियों को तोहफा दे दिया है जिनकी टिकट वेटिंग में है। यात्री कई दिनों पहले टिकट ले लेते हैं बावजूद इसके टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है और उन्हें परेशान होना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू की है जिसका केंद्र बिंदु ट्रेनों में निर्धारित महिला कोटे को बनाया गया है। मालूम हो कि रेलवे में महिला कोटा होता है, जिसमें केवल महिलाओं को ही टिकट दी जाती है। अब अगर महिला कोटे के तहत आने वाली सभी सीटें नहीं बुक होंगी तो पहले वेटिंग में होने वाली महिलाओं का टिकट कन्फर्म किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सीट बच जाएंगी तो वह सीट वेटिंग का टिकट ले चुके वरिष्ठ नागरिकों को अलॉट की जाएंगी।
अभी यह है सिस्टम - वर्तमान में महिला कोटे के अंतर्गत बचने वाली सीटों को सामान्य वेटिंग वाले यात्रियों को अलॉट कर दिया जाता है। रेलवे बोर्ड ने जो सर्कुलर जबलपुर मुख्यालय भेजा है उसमें सभी व्यवसायिक प्रबंधकों को महिला कोटा की सीटों के इस्तेमाल करने के अपने निर्णय के बारे में जानकारी दी है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा कोई भी यात्री नहीं है और सीट खाली रहती है तो ट्रेन में ऑन ड्यूटी मौजूद टीटीई स्टाफ सीट को किसी अन्य महिला यात्री या वरिष्ठ नागरिक को देने के लिए अधिकृत होगा।
यह है फिलहाल कोटा - फिलहाल ट्रेनों के स्लीपर कोच में सीनियर सिटीजन, 45 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला या प्रेग्नेंट महिला यात्री के लिए 6 लोअर बर्थ आरक्षित होती हैं। वहीं एसी-3 और एसी-2 में 3 बर्थ रखी जाती हैं। इसके अलावा राजधानी, दूरंतो या पूरी एसी ट्रेन के एसी-3 कोच में 4 लोअर बर्थ आरक्षित रखी जाती हैं।

आदेश आ गए हैं
महिला कोटे की सीटों को पहले वेटिंग टिकट वाली महिलाओं को और उसके बाद सीनियर सिटीजन यात्रियों को आवंटित किया जाएगा। इस संबंध में आदेश मिल गए हैं।
गुंजन गुप्ता, सीपीआरओ जबलपुर

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