Dewas Rajgharana: देवास राजघराने में चल रहा विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया। 12 अरब 39 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर विधायक और पूर्व राजमाता गायत्रीराजे पवार ने अपील की है।
Dewas Royal Family Property Dispute: देवास राजघराने में चल रहा विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया। 12 अरब 39 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर विधायक और पूर्व राजमाता गायत्रीराजे पवार ने अपील की है। इसमें देवास जिला कोर्ट के जनवरी में जारी अंतरिम आदेश को चुनौती दी है।
देवास के पूर्व राजा व विधायक रहे तुकोजीराव पवार की बहन शैलजाराजे ने परिवार की संपत्ति के बंटवारे के लिए देवास जिला कोर्ट में केस दायर किया था। पिता कृष्णाजीराव पवार की संपत्ति में चौथाई हिस्सा मांगा। उन्होंने जिला कोर्ट में फैसला न होने तक विधायक गायत्री राजे, बेटे विक्रम पवार और बेटी कनिकाराजे समेत राज परिवार से जुड़े ट्रस्टों की संपत्ति बेचने पर रोक लगाने के लिए केस दायर किया।
11 जनवरी को जिला जज अजय प्रकाश मिश्र ने अंतरिम आदेश जारी कर राजपरिवार की संपत्ति बेचने लीज समेत अन्य तरह के व्यवहार पर फैसला होने तक रोक लगा दी। इस आदेश को विधायक गायत्री राजे, महाराजा तुकोजीराव पवार धार्मिक-पारमार्थिक ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। शैलजा राजे ने भी वरिष्ठ अभिभाषक रवींद्रसिंह छाबड़ा और अभिभाषक मुदित माहेश्वरी की ओर से हाईकोर्ट में अपील लगाई है। इसमे पुणे स्थित देवास महाराज की संपत्ति पर निर्माण रोकने की गुजारिश की है। जस्टिस पवन द्विवेदी की पीठ में इसे एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया है।