MP News: मध्यप्रदेश के महू से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार को इलाज का पैसा न देना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया।
MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के महू से पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार के द्वारा कोरोना कवच पॉलिसी ली गई थी। बावजूद इसके बीमा कंपनी ने इलाज का खर्च नहीं। जिसके बाद पूर्व विधायक ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी। अब उपभोक्ता फोरम ने ब्याज सहित पैसा लौटाने के आदेश दिए है।
महू निवासी अंतर सिंह दरबार ने 20 अगस्त 2020 से 1 जून 2021 तक स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की कोरोना कवच पॉलिसी ली थी। इसमें वादा था कि कोरोना होने पर उपचार का खर्च बीमा कंपनी वहन करेगी। 28 अप्रैल 2021 से 6 मई 2021 तक कोरोना संक्रमित होने के कारण दरबार को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उपचार पर 2 लाख 78 हजार 583 रुपए खर्च हुए। उन्होंने क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि उन्होंने पालिसी लेते समय अपनी पुरानी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं दी थी।
अंतर सिंह दरबार ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिए कि वह इलाज में खर्च की पूरी राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करें। साथ ही मानसिक संत्रास और परिवाद व्यय के रूप में 30 हजार का भुगतान भी करना होगा। आयोग के अध्यक्ष विकास राय और सदस्य लालजी तिवारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।