जबलपुर

किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समितियों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में बताया  
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Mar 09, 2021
High Court of Madhya Pradesh
High Court of Madhya Pradesh

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश के 48 जिलों के किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समितियों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जहां हाल ही में पद खाली हुए हैं, केवल उन्हीं तीन जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया बाकी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर अगली सुनवाई 9अप्रैल को करने का निर्देश दिया। जबलपुर के मदनमहल निवासी श्रद्धा दुबे की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि राज्य के कई जिलों में 12 अक्टूबर 2020 को किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तर्क दिया गया कि समितियों की नियुक्ति प्रक्रिया तक शुरू नहीं की गई। गत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जल्द नियुक्तियां कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। सोमवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके वर्मा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 3 जिलों को छोड़कर शेष 48 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों में नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया गया।

Published on:
09 Mar 2021 07:18 pm