जबलपुर

मतदाता सूची में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर और तहसीलदार को जारी किया नोटिस

-शहपुरा भिटौनी नगर परिषद की मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला

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Feb 27, 2021
जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर. मतदाता सूची में गड़बड़ी को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर जबलपुर व तहसीलदार शहपुरा को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च को निर्धारित की गई है।

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में शहपुरा भिटौनी नगर परिषद की मतदाता सूची में गड़बड़ी से संबंधित याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इस सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर जबलपुर और तहसीलदार शहपुरा को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

शहपुरा भिटौनी निवासी राजेश सिंह राजपूत की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में बड़े पैमाने में गड़बडी की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस मकान में वो रहते है, उस मकान पर 60 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2011 में शहपुरा नगर परिषद में 9900 मतदाता थे, जो अब 14 हजार हो गए है। अधिवक्ता श्रेयस धर्माधिकारी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने इस मामले की शिकायत तहसीलदार और कलेक्टर से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रांरभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Published on:
27 Feb 2021 02:40 pm
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