
Jabalpur Court News : एमपी में जबलपुर हाईकोर्ट, अन्य दोनों खंडपीठों और जिला न्यायालयों में 27 अगस्त को भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। बुधवार को ईद मिलादुन्नबी और शुक्रवार को रक्षाबंधन की छुट्टियों के बीच यह अवकाश घोषित किया गया है इसकी जगह 19 सितंबर को आने वाले शनिवार को जिला कोर्ट नियमित तौर पर खुलेगी। अवकाश में इस बदलाव से सभी कोर्ट में अगले तीन दिन तक काम बंद रहेगा। कुछ कोर्ट में तो 5 दिनों का अवकाश रहेगा। यहां के न्यायिक कर्मचारियों को बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की घोषित छुट्टी के साथ ही शनिवार और रविवार को नियमित साप्ताहिक अवकाश भी मिलेगा।
अवकाश में बदलाव से अधिवक्ताओं और न्यायालयों से जुड़े पक्षकारों के लिए 27 अगस्त की तारीख को विशेष रूप से ध्यान में रखना जरूरी होगा। इधर 19 सितंबर को सामान्य कार्य दिवस के रूप में न्यायालयीन गतिविधियां संचालित होंगी।
इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया, हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित प्रिसिंपल बेंच ने 21 अगस्त को छुट्टियों को लेकर जारी आदेश में मंगलवार को संशोधन किया है। इस आदेश के बाद अब हाईकोर्ट में सोमवार से और जिला कोर्ट में शनिवार से नियमित सुनवाई होगी।
मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने 27 अगस्त 2026 के अवकाश को लेकर प्रशासनिक अधिसूचना जारी की गई है। इसके अंतर्गत पूर्व में जारी रजिस्ट्री अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। . हाइकोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से 21 अगस्त को यह महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई इसके अनुसार 27 अगस्त यानि गुरुवार को हाईकोर्ट मध्यप्रदेश की मुख्य पीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
अधिसूचना में अवकाश घोषित किए जाने के साथ ही न्यायिक कामकाज के कैलेंडर में अहम बदलाव भी किया गया है। इसके अनुसार 27 अगस्त के अवकाश के बदले में शनिवार 19 सितंबर 2026 को कार्य दिवस घोषित कर दिया गया है। हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ के साथ ही इंदौर और ग्वालियर स्थित खंडपीठों और संबंधित रजिस्ट्री कार्यालयों पर भी यह निर्णय लागू होगा।
प्रदेश के सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों, जिला एवं सत्र न्यायालयों, बार एसोसिएशनों तथा अन्य संबंधित कार्यालयों को रजिस्ट्री ने इस अधिसूचना की प्रतियां भेज दी हैं।