जबलपुर

बोनफिक्स, व्हाइटनर, कोरेक्स नहीं खरीद पाऐंगे नाबालिग बच्चें, लगा प्रतिबंध

Narcotics Restriction : शहर में नाबालिग बच्चों के लिए बोनफिक्स, व्हाइटनर, थीनर, सुलोचन और कोरेक्स जैसे नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए गए है।

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Dec 07, 2024

Narcotics Restriction : शराब, गांजा, तंबाकू, गुटखे के आलावा भी ऐसे कई नशीले पदार्थ है जो सेहत के लिए हानिकारक हैं। इनमें बोनफिक्सम व्हाइटनर, कोरेक्स सिरप आदि शामिल है। ऐसे नशीले पदार्थों का ज्यादातर प्रचलन युवा वर्ग के बीच देखने को मिलता है। जबलपुर में भी इनके बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शहर में नाबालिग बच्चों के लिए इन चीजों को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए गए है।

शहर में जारी हुआ निर्देश

बता दें कि जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना(Collector Deepak Saxena) ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि, बोनफिक्स(Bonfix), व्हाइटनर(Whitener), थीनर, सुलोचन और कोरेक्स जैसे नशीले पदार्थों(Narcotics Restriction) की गिरफ्त में युवाओं के कई मामले सामने आ रहे है। इसको देखते हुए नाबालिग बच्चों के लिए इन नशीले पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं कोरेक्स सिरप केवल पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकेगा।

धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई

उन्होंने आगे बताया कि, बच्चों को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। जारी निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:
07 Dec 2024 01:42 pm
Published on:
07 Dec 2024 01:35 pm
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