
Chinese Manjha banned : 'जिंदगी की डोर' काटने वाले चाइनीज मांझे को लेकर एमपी सरकार का रुख बेहद सख्त है। प्रदेश(Madhya Pradesh) के कई शहरों में इन चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही किसी के पास अगर ये पाया जाता है तो पुलिस विभिन्न धाराओं के तहर आरोपी पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। जानिए एमपी के किन शहरों में चाइनीज मांझे को किया गया बैन।
शुक्रवार को नगरीय पुलिस भोपाल ने एक निर्देश जारी किया। इस निर्देश में कहा गया है कि, 'शहर की सीमा में चाइना धागे(Chinese Manjha banned) का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून व्यवस्था और आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए चाइना धागे का पतंगबाजी में उपयोग, विक्रय और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।'
वहीं जारी निर्देश का उलंग्घन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। बता दें कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के तहत आरोपी को सजा दी जाएगी।
इन शहरों में भी लगा बैन - राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर और मंदसौर में भी चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
एक ओर जहां कई शहरों में चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित(Chinese Manjha banned) कर दिया गया है। वहीं अभी भी खंडवा के बाजारों में ये खूनी मांझे धड़ल्ले से बेचे जा रहे है। गुरूवार को ही इस मांझे ने खंडवा में नगर निगम के कर्मचारी का गला काट दिया। कर्मचारी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इसके पहले भी यहां एक डॉक्टर और एक कर्मचारी चाइनीज मांझे से घायल हो चुके हैं।
Updated on:
07 Dec 2024 12:16 pm
Published on:
07 Dec 2024 12:14 pm
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