जबलपुर

रीवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति याचिका के निर्णय के अधीन

हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब  

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Jan 19, 2021
High Court of Madhya Pradesh

जबलपुर . मप्र हाईकोर्ट ने रीवा मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को याचिका के निर्णय के अधीन रखने के निर्देश दिए। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार, डीएमई और रीवा संभागायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। रीवा के डॉ. अखिलेश कुमार पटेल की ओर से याचिका दायर कर कहा कि रीवा मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन निकाला गया। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि इस पद के लिए डॉ. वर्षा लखनलाल शुक्ला का चयन कर लिया गया। जबकि डॉ. शुक्ला 9वीं बटालियन रीवा में कार्यरत है, लेकिन उन्होंने नियमानुसार एनओसी नहीं दी। मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि डॉ. शुक्ला 15 दिन में एनओसी प्रस्तुत कर देंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने एनओसी पेश नहीं की। इसके बावजूद याचिकाकर्ता का नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त नियुक्ति को हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए अनावेदकों से जवाब-तलब किया।

Published on:
19 Jan 2021 08:15 pm
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