राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से संबंधित 2016 के कानून के अंतर्गत राज्य कमेटी नहीं बनने के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव से शपथ पत्र मांगा है।
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से संबंधित 2016 के कानून के अंतर्गत राज्य स्तरीय रिवीजन कमेटी नहीं बनने के मामले में 19 मई को प्रमुख शिक्षा सचिव से शपथ पत्र मांगा है। साथ ही प्रमुख शिक्षा सचिव से व्यक्तिश: या वीसी के जरिए हाजिर होकर जवाब देने को कहा। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल की याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया।
अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की कमेटी ने वर्ष 2023-24 की फीस निर्धारण किया, जिसे संभाग स्तरीय कमेटी ने सही नहीं माना। संभाग स्तरीय कमेटी के आदेश के खिलाफ सुनवाई के लिए राज्य स्तरीय रिवीजन कमेटी के गठन का प्रावधान है। याचिकाकर्ता स्कूल संभाग कमेटी के आदेश को रिवीजन कमेटी में चुनौती देना चाहता है, लेकिन राज्य सरकार ने इसका गठन ही नहीं किया। मई 2024 में राज्य सरकार ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि तीन सप्ताह में रिवीजन कमेटी का गठन कर लिया जाएगा।
इस पर कोर्ट ने संभाग स्तरीय कमेटी के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से रिवीजन कमेटी का गठन करने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि स्कूल फीस नियंत्रण संबंधी कानून बनने के नौ साल बाद भी सरकार ने रिवीजन कमेटी का गठन नहीं किया।