Interest-Free Loan : फसली ऋण की अदायगी पर राहत, सरकार ने बढ़ाया समय। 2 प्रतिशत पेनल्टी से बचाव! किसानों के लिए खुशखबरी।
जयपुर। किसानों के लिए बड़ी राहत! राज्य सरकार ने खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से 2.19 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पहले यह तिथि 31 मार्च, 2025 तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून, 2025 कर दिया गया है। इससे किसानों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त ब्याज या पेनल्टी के अपना ऋण चुका सकेंगे।
राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून, 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।
दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढाए जाने पर लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ रुपए का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता।