जयपुर

RPF ALERT: ट्रेन में ले गए ये सामान तो हो जाएगी 3 साल की जेल, यात्रा करने से पहले जरूर पढ़ लें ये काम की खबर

Indian Railway Rule: उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन यात्रियों और उनके सहयात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
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Oct 29, 2024
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Diwali 2024 News: यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो एक बार अपने लगेज की जांच जरूर कर लें। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जांच के दौरान यदि आपके लगेज में पटाखे या फुलझड़ी मिली, तो आपको जेल हो सकती है। पटाखों का ट्रेनों में ले जाना प्रतिबंधित है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन यात्रियों और उनके सहयात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान आरपीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।

जयपुर जंक्शन, अजमेर, उदयपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के लगेज की सघनता से जांच की जा रही है। बैगेज स्कैनर और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से लगेज की जांच की जा रही है। यदि जांच के दौरान लगेज में पटाखे पाए जाते हैं, तो यह यात्री के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। ज्वलनशील पदार्थ के साथ ट्रेन में सफर करना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए तीन वर्ष की जेल या एक हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पार्सल घर में भी पार्सल की जांच की जा रही है।

सतर्कता बरतना आवश्यक

दिवाली के समय बच्चों में पटाखे चलाने का क्रेज होता है। इस दौरान लोग परिवार के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। कई बार बच्चे चोरी-छिपे लगेज में पटाखे रख लेते हैं और परिजन जागरूकता की कमी के कारण ऐसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए इस संबंध में सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

Updated on:
29 Oct 2024 11:38 am
Published on:
29 Oct 2024 11:38 am