Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा को 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया है।
Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा को 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया है। इससे जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को अधिकतम 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इसका आदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया है।
बता दे, भजनलाल सरकार ने पहले ही ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया था, लेकिन इसकी प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2024 तय की गई थी। अब सरकार ने इसे संशोधित कर 1 जनवरी 2024 से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस फैसले से सीधा लाभ पाएंगे। ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों को अतिरिक्त 5 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी प्राप्त होगी।
8 मार्च को कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा था कि भजनलाल सरकार ने बजट में यह घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इससे राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार के इस फैसले से जनवरी से मार्च 2024 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिससे राज्य के राजकोष पर लगभग 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत दिया जाता है। किसी भी संस्थान में 5 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी का हकदार माना जाता है। यह लाभ नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामलों में दिया जाता है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए ग्रेच्युटी देना अनिवार्य है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी की राशि उसके नॉमिनी को मिलती है।