दहेज हत्या के आरोपी पति को दस साल की कैद

जिला न्यायाधीश संख्या-4 शिवानी सिंह ने दहेज हत्या के मामले के आरोपी पति फिड़ोद गांव निवासी दिनेश पुत्र नारायणराम मेघवाल मूडवा को दोषी मानते हुए दस साल की कैद और अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए हैं।
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Updated: 9 Feb 2016, 8:26 PM IST
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जिला न्यायाधीश संख्या-4 शिवानी सिंह ने दहेज हत्या के मामले के आरोपी पति फिड़ोद गांव निवासी दिनेश पुत्र नारायणराम मेघवाल मूडवा को दोषी मानते हुए दस साल की कैद और अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए हैं। परिवादी परमाराम ने मार्च 2014 में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी के साथ उसकी लड़की पुष्पा की शादी हुई थी।

आरोपी जोधपुर में नौकरी करता है। पुष्पा होली पर जब गंाव आई तो बताया कि आरोपी उसके साथ मारपीट करता है और दूसरी महिला से बातें करता है। जब मृतका को उन्होंने अपने घर रख लिया था, लेकिन आरोपी व उसके घर वाले वापस ले गए और उसको मरने के लिए विवश किया। 20 मार्च, 2013 को उसे कैरोसीन डालकर जलाया या जली, जिसमें दोनों बच्चों व बाद में मृतका का निधन हो गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रामसुख शर्मा ने अदालत को बताया कि ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह जघन्य अपराध है। आरोपी की ओर से उसे बरी करने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला न्यायाधीश संख्या-4 शिवानी सिंह ने समाज की भावनाओं को राहत मिलने के तथ्यात्मक दृष्टिकोण के आधार पर आरोपी को दस साल की कैद और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए।
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