Good News : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना राजस्थान में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अब नीलामी में बैंकों के नाम हो चुकी जमीन वापस मिल सकेगी। जानें कौन होंगे पात्र?
Good News : राजस्थान में वित्तीय संकट से गुजर रहे सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों के लिए एकमुश्त समझौता योजना को वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। योजना के लागू होने से किसान बैंक में गिरवी रखी जमीनों को छुड़वा सकेंगे। वहीं जिन किसानों की भूमि ऋण वसूली के लिए नीलामी के बाद भूमि विकास बैंकों के नाम हो चुकी है, वह भी किसानों को वापस मिल सकेगी।
योजना के तहत भूमि विकास बैंकोंके स्तर पर 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के लिए पात्र होंगे। अवधिपार मूलधन और बीमा प्रीमियम की सपूर्ण राशि जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत राहत दी जाएगी।
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि योजना में पूर्व में वसूली के लिए नीलामी के दौरान भूमि विकास बैंकों के नाम क्रय की गई भूमि किसानों को वापस लौटाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, मृतक ऋणियों के मामलों में भी उनके उत्तराधिकारी को योजना से लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है।