
Rajasthan Big News : राजस्थान विधानसभा के पारित 4 विधेयकों को राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये चारों विधेयक तत्काल प्रभाव से कानून बन गए हैं। इन नए कानून के तहत अब लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। साथ कुलपति अब कुलगुरु के नाम से पुकारे जाएंगे। राजस्थान में मौजूदा वक्त में 33 सरकारी विश्वविद्यालय है, जहां अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा।
इस नए कानून के तहत अब लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। साथ ही 4,000 रुपए मेडिकल भत्ता और रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा उनके आश्रित को भी मिलेगी। मौजूदा वक्त में राजस्थान में 1,140 लोकतंत्र सेनानी या उनके आश्रित हैं। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के बाद, उनके जीवनसाथी को आजीवन ये सुविधाएं मिलती रहेगी। राष्ट्रीय पर्वों पर आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने 2019 में इसे बंद कर दिया था।
प्रदेश में कुलपति का अब कुलगुरु के नाम से पुकारे जाएंगे। प्रदेश में मौजूदा वक्त में 33 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। नए कानून के तहत कुलपति को ‘कुलगुरु' और प्रति-कुलपति को ‘प्रति-कुलगुरु' का नाम दिया गया है।
राजस्थान में कई कानून थे, जिनकी अब उपयोगिता नहीं थी। तो इस नए कानून के तहत राजस्थान के 45 अप्रचलित और पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया है। खत्म किए गए कानून में जयादातर पंचायतीराज विभाग से संबंधित थे।
अब राजस्थान के नगर सुधार न्यासी और प्राधिकरणों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर विकास प्राधिकरणों में न्यायाधीशों की आवश्यकता को खत्म करने वाला बिल पारित कर दिया गया है। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय के बाद लाया गया। इससे प्राधिकरणों की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और राजस्थान सरकार एक समान सेवा-शर्तें निर्धारित कर सकेगी।
Published on:
17 Apr 2025 10:48 am
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