आरएएस भर्ती-2018 की प्रारंभिक परीक्षा
शैलेन्द्र अग्रवाल / जयपुर। आरएएस भर्ती-2018 की प्रारंभिक परीक्षा के विवादित प्रश्नों के मामले में हाईकोर्ट ने दो प्रश्नों को हटाकर नए सिरे से परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पंकज राज व अरविन्द की याचिका पर यह आदेश दिया है। प्रार्थीपक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अलवर स्कूल ऑफ आट्र्स और उडीसा की फसल से सम्बन्धित प्रश्न पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का निर्णय गलत है।
याचिकाकर्ताओं ने अलवर स्कूल ऑफ आट्र्स से जुडे प्रश्न पर अपना पक्ष सही ठहराने के लिए प्रमाण के रूप में हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक तथा राजपत्र पेश किया। उडीसा की फसल को लेकर भी दो उत्तर सही मानने की बात कही। प्रार्थीपक्ष का कहना था कि अदालती आदेश के बावजूद आरपीएससी की विशेषज्ञ कमेटी ने पुराने जवाबों को ही सही माना है। ऐसे में दोनों प्रश्नों को डिलीट किया जाए। वहीं आरपीएससी ने अपने निर्णय को गलत मानने से इनकार किया। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद प्रश्न संख्या 11 व 22 को हटाकर नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया।