जयपुर

प्रवासियों के लिए निवेश के खुलेंगे द्वार, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तीन नई नीतियों को मंजूरी दी है। इससे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश का मौका मिलेगा। वहीं, नई पर्यटन नीति के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

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Dec 04, 2025

कैबिनेट की बैठक: एनआरआर, ट्रेड प्रमोशन और पर्यटन नीति-2025 लागू

तीन नीतियों से मिलेगा विकास का नया रास्ता

अनुकंपा नियुक्ति और नई नीतियों से प्रदेश में निवेश व रोजगार को बढ़ावा

जयपुर. राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तीन नई नीतियों को मंजूरी दी है। इससे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश का मौका मिलेगा। वहीं, नई पर्यटन नीति के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025

- प्रवासी राजस्थानियों का राज्य से जुड़ाव मजबूत होगा।

- निवेश, शोध और सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी।

- एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल बनेगी।

- राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कॉर्डिनेटर्स नियुक्त होंगे।

- इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल गठित होगी।

- प्रवासियों का डेटाबेस तैयार होगा

- शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025

-छोटे व्यापारियों को बड़े ट्रेड, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे अवसर मिलेंगे।

- राज्य के 10.5 लाख से ज्यादा दुकानों और बाजारों को ध्यान में रखकर निवेश बढ़ाया जाएगा और रोजगार के मौके बनेंगे।

- छोटे व्यापारियों को बाजार और ऋण की सुविधा मिलेगी।

-राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में ढील दी जाएगी।

- एक करोड़ तक के ऋण पर 6% और 1-2 करोड़ तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान मिलेगा।

- महिला, एससी-एसटी और दिव्यांग उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों को फीस का 75% तक (अधिकतम 50 हजार रुपए) सहायता मिलेगी।

राजस्थान पर्यटन नीति-2025

- पर्यटन में निवेश बढ़ाने, प्रमुख स्थलों की कनेक्टिविटी सुधारने, स्वच्छता, सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

- धार्मिक पर्यटन मार्ग, वन व धार्मिक क्षेत्रों के पास पर्यटन हब, होम-स्टे जैसी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

- चयनित जिलों में विशेष पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे। पर्यटन प्रोजेक्ट्स की अनुमति के लिए सिंगल वेब पोर्टल होगा।

- पीपीपी मॉडल पर प्रोजेक्ट्स, स्किलिंग सेंटर्स, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, सांस्कृतिक विरासत व क्राफ्ट म्यूजियम, नए पोर्टल, मोबाइल ऐप और डिजिटल संग्रहालय विकसित होंगे।

- एयर कनेक्टिविटी के लिए फंडिंग, बड़े मेलों-उत्सवों का आयोजन और एस्ट्रो, एडवेंचर, फूड व वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

- सुरक्षा के लिए कॉल सेंटर, टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स, पैनिक बटन सिस्टम, सीसीटीवी और फीडबैक व्यवस्था लागू होगी।

अधिसूचनाओं को सेवा नियमों में शामिल किया गया

सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी तीन अहम अधिसूचनाओं को सेवा नियमों में शामिल कर लिया है। अब मृत या स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल और पैरा मिलिट्री कार्मिकों के आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था नियमों का हिस्सा बन गई है। इसी तरह उत्तराखंड त्रासदी-2013 में मृत या लापता घोषित व्यक्तियों के परिजन को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। कोविड-19 संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए जारी अधिसूचना भी इसमें जोड़ी गई है। इन सभी प्रावधानों को राजस्थान अधीनस्थ, लिपिकीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 2014 में शामिल किया गया है।

Published on:
04 Dec 2025 06:34 pm
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