जयपुर शहर में कारें सफर सुगम बनाने के लिए हैं उन्हें वारदातों का औजार और टशनबाजी के लिए शोऑफ का जरिया बनाया जा रहा है। नतीजतन आमजन का चैन छिन रहा है, सड़कें डर का घर बन रही है।
जयपुर। कारें… जो शहर में सफर सुगम बनाने के लिए हैं उन्हें वारदातों का औजार और टशनबाजी के लिए शोऑफ का जरिया बनाया जा रहा है। नतीजतन आमजन का चैन छिन रहा है, सड़कें डर का घर बन रही है। काले रंग और काले शीशों के पीछे कानून से मुंह छिपाया जा रहा है। शहर तथा समाज की सुरक्षा पर सीधा संकट पैदा किया जा रहा है।
धार और अन्य एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल) से लगातार वारदातों और सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं के बाद जयपुर पुलिस ने ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आमजन और विशेषज्ञों का कहना है कि मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट के प्रावधानों के दायरे में वाहन के मालिक को भी लाया जाना चाहिए, न केवल वाहन चला रहे व्यक्ति को।
राजस्थान पत्रिका में ऐसे वाहन मालिकों के नाम प्रकाशित किए जाएंगे, जिनके वाहनों को नियम तोड़ते जब्त किया गया है। थार व एसयूवी वाहनों पर काली फिल्म लगी होने पर पुलिस उन्हें रोककर न केवल चेक करती है, बल्कि उनकी काली फिल्म भी हटवाई जा रही है।
राजस्थान पत्रिका पुलिस के सहयोग से अब ऐसे वाहन मालिकों के नाम सार्वजनिक करेगा। यह सिर्फ ट्रैफिक का मामला नहीं, बल्कि रक्षा का भी सवाल है। सड़कों पर यह काली करतूत' अब बेनकाब होना जरूरी है। राजस्थान पत्रिका ने हाल ही
में जब्त वाहनों के मालिकों के नामों की सूची जुटाई। पहचानिए… हो सकता है, जिन वाहनों में ये काली फिल्में लगी थीं, उन वाहनों के मालिकों के नामों में आपको टशन दिखाने वाले पड़ोसी का नाम और उसकी की गाड़ी का नंबर हो।
मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट ही वाहनों को बेलगाम और नियम विरुद्ध चलाने की अनुमति दे रहा है। परिवहन व पुलिस जुर्माना वसूली तक सीमित रहती है, जबकि ऐसे मामलों में वाहन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। गाड़ी कोई भी चला रहा हो, लेकिन वाहन मालिक की अनुमति के बिना वाहन को कोई भी मॉडिफाई नहीं करवा सकता है। एक्ट में बदलाव करना चाहिए।
| थाना | गाड़ी नंबर | मालिक का नाम | थाना | गाड़ी नंबर | मालिक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| मुहाना | RJ59 CD0459 | महेंद्र चौधरी | नारायण विहार | RJ14 UF4872 | योगेश कुमार |
| मुहाना | RJ45 CA2450 | मीनाक्षी बागड़िया | नारायण विहार | RJ11 C101 | विजय कुमार सैनी |
| मुहाना | RJ05 CB8701 | मोहम्मद | नारायण विहार | RJ14 CL0176 | विवेक सिंह |
| मुहाना | RJ14 CNS615 | पंकज हरिजन | नारायण विहार | RJ14 BH2010 | सुरेंद्र मिश्र |
| नारायण विहार | RJ14 UK1405 | शिवेंद्र सिंह तंवर | नारायण विहार | RJ14 CB5548 | अमोल |
| नारायण विहार | RJ14 CSA4462 | रमाकांत कश्यप | नारायण विहार | RJ42 CB2478 | उमर प्रकाश सैनी |
| नारायण विहार | RJ14 CT3340 | शेर सिंह | नारायण विहार | RJ45 CW5659 | सुरेश चांपल |
| नारायण विहार | RJ14 UA6001 | रूललाल प्रजापत | नारायण विहार | RJ14 UL9106 | महेंद्र सिंह |
| नारायण विहार | RJ14 CA6918 | कैलाश मीणा | नारायण विहार | RJ26 UA5014 | जितेंद्र कुमार |
| नारायण विहार | RJ60 CB6498 | कंचनमती सैनी | नारायण विहार | RJ45 CW8117 | अशोक कुमार |
| नारायण विहार | RJ45 CB6855 | कंचन देवी | नारायण विहार | RJ45 CU3465 | राजेंद्र |
| नारायण विहार | RJ60 CB6822 | तुलसीराम कारोलिया | --- | --- | --- |
आपराधिक व सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है। गाड़ियां मॉडिफाई की जाती हैं, काली फिल्म लगे वाहनों से अपहरण व रेप जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसे में अपराध व सड़क दुर्घटना होने पर वाहन मालिक को भी मुलजिम बनाने का प्रावधान होना चाहिए। दीपक चौहान, अधिवक्ता, हाईकोर्ट राजस्थान