जयपुर

किराए के घरों में रहने वालों के लिए राजस्थान सरकार ले आई नया नियम, अब देना होगा इतना शुल्क

Rajasthan Rental Property Registration Rule: इस व्यवस्था के बाद विवाद कम होने के आसार हैं।

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Mar 04, 2025

Rajasthan Rental Property Registration Rule: जयपुर। काम और पढ़ाई के सिलसिले में लोग अपने घर को छोड़ कर बड़े शहरों की ओर रुख करते है और किराए के मकान में रहकर रोजी-रोटी कमाते हैं। राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब एक साल से कम अवधि के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसका असर उन लोगों को पर देखने को मिलेगा जो कम अवधि के लिए मकान किराए पर रहने के लिए लेते हैं।

ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन

नए बदलाव के अनुसार किराएदारों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इस सुविधा से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आसानी से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

वर्तमान में किराएनामे पर 0.02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी

वर्तमान में किराएनामे पर 0.02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी है। लेकिन अब 10 लाख की संपत्ति होने पर 200 रुपए ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा किराएदारों का रजिस्ट्रेशन होने से नाम और पते की जानकारी मिलने से किराएदारों की पहचान भी आसानी से हो जाएगी।

मकान मालिक को होगी आसानी

इस सुविधा से मकान मालिक को काफी राहत मिलेगी। ऐसे में यदि अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच अनबन हो जाती है या फिर किसी तरह का विवाद होता है पुलिस आसानी से सभी जानकारी निकलवा सकेंगी।

Updated on:
04 Mar 2025 02:18 pm
Published on:
04 Mar 2025 12:22 pm
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