जयपुर

Rajasthan : राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 पूरी तरह रद्द, पर फाइनल फैसला लेने में अभी भी संशय में है राज्य सरकार, क्यों?

Rajasthan SI Recruitment 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा दिया कि राजस्थान में SI भर्ती 2021 रद्द रहेगी। पर राजस्थान सरकार अब तक यह निर्णय नहीं कर पाई है कि आखिर इस विषय पर करना क्या है?

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फोटो - AI

Rajasthan SI Recruitment 2021 : जयपुर. पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 की परीक्षा का पेपरलीक होने का मामला हाईकोर्ट में 13 अगस्त 2024 को पहुंचा, जिस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ, फिर खंडपीठ और अब सुप्रीम कोर्ट तक फैसला कर चुका कि परीक्षा रद्द कर नए सिरे से करानी होगी। इसके बावजूद राज्य सरकार अब तक यह निर्णय नहीं कर पाई है कि आखिर इस विषय पर करना क्या है?

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को फैसला सुनाया था कि भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए राज्य सरकार आरपीएससी को विस्तृत रिपोर्ट भेजे। साथ ही 2021 की भर्ती के पदों को वर्ष 2025 की भर्ती में शामिल कर दूसरी सरकारी सेवा छोड़कर आए चयनितों को पूर्व की सेवा में लिया जाए। नई भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट दी जाए। पेपरलीक मामले में आरपीएससी की कार्यशैली पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था।

यह था खंडपीठ का आदेश

4 अप्रेल 2026- हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश बरकरार रखा, लेकिन आरपीएससी की कार्यशैली को लेकर दर्ज याचिका को रद्द कर दिया। आरपीएससी के लिए चयन प्रक्रिया में सुधार करने को भी कहा।

मंत्रिमंडलीय समिति ने दो बार किया विचार

अक्टूबर 2024- मंत्रिमंडलीय समिति की पहली रिपोर्ट, जिसमें पुन: परीक्षा कराने व उसमें पूर्व के ही परीक्षार्थियों को शामिल करने, भर्ती रद्द करने, गिरफ्तार या संदिग्ध चयनितों को बर्खास्त कर शेष को सेवा में बनाए रखने जैसे 4 विकल्प सुझाए।
28 जून 2025- मंत्रिमंडलीय समिति की दूसरी रिपोर्ट, जिसमें भर्ती रद्द किए बिना एसआईटी जांच जारी रखने, गिरफ्तार व संदिग्ध चयनितों की सेवा समाप्त कर उन्हें भावी भर्तियों से डीबार करने जैसे सुझाव दिए। आगामी भर्ती में इस भर्ती के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट देने की सिफारिश भी की।

राजस्थान में SI भर्ती 2021 रद्द ही रहेगी - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 859 पदों की एसआई भर्ती 2021 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के भर्ती रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किए बिना एसएलपी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआई भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक से प्रभावित थी। इसे अदालत मंजूरी नहीं दे सकती।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने यह आदेश चयनित अभ्यर्थी पायल शर्मा व अन्य की एसएलपी पर दिया। एसएलपी में हाईकोर्ट के 4 अप्रैल 2026 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें एसआई भर्ती-2021 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक व धांधली होने पर भर्ती को रद्द ही रखा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है और ऐसी स्थिति में दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों का सेपरेशन मौजूदा परिस्थितियों में संभव नहीं है।

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Updated on:
05 May 2026 09:26 am
Published on:
05 May 2026 08:32 am
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