जयपुर

Rajasthan News: राजस्थान में दूसरे राज्यों की चला रहे हैं कार… तो जुर्माना भरने के लिए रहें तैयार

Jaipur News: हरियाणा-दिल्ली से जयपुर आ रही पुरानी लग्जरी कारों पर आरटीओ की नजर, टैक्स नहीं दिया तो भरना होगा जुर्माना

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Mar 02, 2025
फाइल फोटो

विजय शर्मा

राजस्थान में परिवहन विभाग ने मार्च में अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से आए वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष रूप से जयपुर में हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर से आए वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसका कारण यह है कि लोग अपना शौक पूरा करने के लिए एनसीआर से पुरानी लग्जरी कारें खरीदकर जयपुर में चला रहे हैं, लेकिन राजस्थान का टैक्स नहीं दे रहे। इन वाहनों के संचालन को अब टैक्स चोरी के अपराध के रूप में देखा जा रहा है। आरटीओ के अनुसार, जयपुर में करीब 10 हजार ऐसी कारें हैं।

वाहन की कीमत से अधिक टैक्स

आरटीओ ने कुछ ऐसे वाहन भी पकड़े हैं, जिनका वन टाइम टैक्स वाहन की कीमत से भी अधिक आ रहा है। इस स्थिति में वाहन मालिकों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। इसी कारण अब लग्जरी वाहनों पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है।

विभाग का नियम

राजस्थान में अगर दूसरे राज्य से आया कोई वाहन एक महीने से अधिक समय तक चलाया जाता है, तो उस पर वन टाइम टैक्स देना अनिवार्य है। ऐसे वाहनों पर आरटीओ जुर्माना भी लगा सकता है। यदि वाहन जयपुर में संचालित हो रहा है, तो वाहन मालिक को यह प्रमाण देना होगा कि वह काम के सिलसिले में नियमित रूप से दूसरे राज्य जाता है। यदि एक महीने से अधिक समय तक वाहन चलाया गया और प्रमाण नहीं दिया गया, तो जुर्माना देना पड़ेगा।

वाहन मालिकों की दिक्कतें और रियायत की जरूरत

  • * अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर जयपुर में इलाज के लिए रुका है और उसका वाहन एक महीने तक चलाया जाता है, तो वह जुर्माना क्यों दे?
  • * अगर कोई व्यक्ति रिश्तेदार के यहां किसी शादी या समारोह में आया है और एक महीने के लिए रुक गया है, तो उसे वन टाइम टैक्स क्यों देना चाहिए?
  • * अगर कोई केन्द्रीय कर्मचारी है और तबादला होकर जयपुर आया है, तो उसे राजस्थान का वन टाइम टैक्स क्यों देना पड़े?
  • * यदि किसी व्यक्ति का काम राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य में है और वह आना-जाना करता है, लेकिन किसी कारणवश एक महीने तक जयपुर में रुका है, तो उसे वन टाइम टैक्स क्यों देना होगा?

एनसीआर से वाहनों के संचालन पर टैक्स चोरी

एनसीआर में वाहनों के संचालन की अवधि लगभग 10 वर्ष निर्धारित है। 10 वर्ष बाद ये वाहन बिक जाते हैं और लोग इन्हें दूसरे राज्यों में कम कीमत पर खरीदकर चला रहे हैं। राजस्थान में दूसरे राज्यों से लाए गए वाहनों को संचालित करने के लिए वन टाइम टैक्स देना होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक करोड़ रुपए की कार राजस्थान में चल रही है, तो उसका वन टाइम टैक्स 10 से 12 लाख रुपए होता है। आरटीओ की कार्रवाई में इन वाहनों पर वन टाइम टैक्स के अलावा जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

आरटीओ विभाग अब विशेष रूप से उन लग्जरी कारों पर कार्रवाई कर रहा है, जो एनसीआर से खरीद कर राजस्थान में चल रही हैं, लेकिन जिन पर वन टाइम टैक्स नहीं दिया गया।

  • राजेन्द्र सिंह शेखावत, आरटीओ प्रथम जयपुर
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