एसआई भर्ती 2021: आरोपी अकाउंटेंट ने प्रेमिका के लिए 15 लाख रुपए में खरीदा था पेपर, एसओजी ने 25 हजार का रखा है इनाम, फरार अकाउंटेंट की हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, 50 हजार जुर्माना
जयपुर। हाईकोर्ट ने गलत तथ्य पेश कर गुमराह करने के मामले में सख्ती दिखाई। कोर्ट ने प्रेमिका के लिए 15 लाख रुपए में पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा का पेपर खरीदने के आरोपी लेखाधिकारी पुरुषोत्तम दाधीच का राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया, वहीं पुलिस ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।
न्यायाधीश समीर जैन ने गुरुवार को पुरुषोत्तम दाधीच की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार अप्रेल में वह सीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने गया, लेकिन कोर्ट ने कस्टडी में नहीं लिया।
पुलिस के विशेष कार्यबल एसओजी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचने का कोई तथ्य रिकोर्ड पर नहीं है।
याचिकाकर्ता पर प्रेमिका रेणु कुमारी के लिए 15 लाख रुपए देकर पेपर खरीदने का आरोप है और उसका एसआई भर्ती में चयन हो चुका। रेणु कुमारी को अक्टूबर 2024 में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसने पूछताछ में बताया कि पेपर पुरुषोत्तम ने उपलब्ध कराया। इसी बीच अक्टूबर में पुरुषोत्तम छुट्टी लेकर फरार हो गया।
एसओजी ने 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा है और उसके खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। घटना के समय याचिकाकर्ता स्वास्थ्य विभाग में लेखाधिकारी था और एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर उसका वेतन भी बंद किया जा चुका है।