जैसलमेर

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दिन सूखा दिवस घोषित

जैसलमेर. राज्य सरकार की ओर से पंचायत राज संस्थाओं, पंच एवं सरपंच के लिए मतदान दिवस प्रथम चरण में 28 सितम्बर को द्वितीय चरण में 3 अक्टूबर, तृतीय चरण में 6 अक्टूबर एवं चतुर्थ चरण में 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घंटे से पूर्व से व मतगणना के समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया हैं।

2 min read
Sep 25, 2020
पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दिन सूखा दिवस घोषित

जैसलमेर. राज्य सरकार की ओर से पंचायत राज संस्थाओं, पंच एवं सरपंच के लिए मतदान दिवस प्रथम चरण में 28 सितम्बर को द्वितीय चरण में 3 अक्टूबर, तृतीय चरण में 6 अक्टूबर एवं चतुर्थ चरण में 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घंटे से पूर्व से व मतगणना के समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने प्रथम चरण में पंचायत समिति भणियाणा क्षेत्र की 32 ग्राम पंचायतों जहां मतदान 28 सितम्बर को होंना हैं, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किलोमीटर की परिधीय क्षेत्र में 26 सितम्बर को शाम 5:30 बजे से 28 सितम्बर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया हैं। इसी प्रकार द्वितीय चरण में पंचायत समिति फतेहगढ़ क्षेत्र की 30 ग्राम पंचायतों में 3 अक्टूबर को मतदान होगाए उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 1 अक्टूबर को सांय 5.30 बजे से 3 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तकए तृतीय चरण में पंचायत समिति जैसलमेर क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतोंए पंचायत समिति नाचना क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति सांकड़ा क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों में 6 अक्टूबर को मतदान होना हैं। उन क्षेत्रों में तथा 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 4 अक्टूबर को सांय 5.30 बजे से 6 अक्टूबर को मतगण्ना समाप्ति तक तथा चतुर्थ चरण में पंचायत समिति सम क्षेत्र की 38 ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति मोहनगढ़ क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को मतदान होना हैं, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्र के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 8 अक्टूबर को सांय 5ण्30 बजे से 10 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया हैं।

आदेश के अनुसार इस दौरान इन चुनाव क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जानाए दिया जाना अथवा वितरित एवं उपयोग किया जाना पूर्णत: निषेध रहेगा।

Published on:
25 Sept 2020 09:25 am
Also Read
View All