Sarkari Naukri: राजस्थान सरकार ने अन्य आरक्षित वर्गों के समान ही ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी भर्ती मापदंडों में नियमानुसार छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की...
Sarkari Naukri: राजस्थान सरकार ने अन्य आरक्षित वर्गों के समान ही ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी भर्ती मापदंडों में नियमानुसार छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की है। बैठक में हुए निर्णय को आगामी सभी भर्तियों में लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्ववीट भी किया है।
ईडब्ल्यूएस को ऊपरी आयु सीमा में मिलेगी छूट
मुख्यमंत्री ने ट्ववीट किया कि 'राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में EWS को भी अन्य आरक्षित वर्गाें के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने,विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन,सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु NTPC को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। '
EWS Reservation in Rajasthan Govt Jobs
मंत्रिमंडल ने ईडब्ल्यूएस को भी अन्य आरक्षित वर्गाें के समान ही आयु सीमा में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन सभी उम्मीदवारों को लाभ होगा, जो सिर्फ आयु सीमा पार कर जाने के चलते आवेदन नहीं कर पाते हैं। राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को बढ़ा दिया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह ही ईडब्ल्यूएस को भी आयु में शिथिलता का लाभ दिया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को इस निर्णय से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब पुरूष अभ्यर्थी भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान ही पांच वर्ष तथा महिला अभ्यर्थी दस वर्ष बाद तक नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए बजट में भी घोषणा की थी।