जोधपुर

निगम परिसर में गुटखा-तम्बाकू खाया तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना

निगम कार्यालय स्वच्छ होने से आमजन में भी एक सकारात्मक संदेश जाता है
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Jan 01, 2020
निगम परिसर में गुटखा-तम्बाकू खाया तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना
निगम परिसर में गुटखा-तम्बाकू खाया तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना

निगम परिसर में गुटखा-तम्बाकू खाया तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना

जोधपुर. स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए धूम्रपान नहीं करने का नववर्ष पर निगम कर्मचारियों में अधिकारियों ने संकल्प लिया। निगम परिसर में तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नगर निगम सीमा हिंगोनिया, उपायुक्त आकांक्षा बैरवा, अश्वनी के पंवार, विधि अधिकारी कृपावती हर्ष, वित्तीय सलाहकार सवाई लाल गर्ग ने सभी निगम कर्मचारियों व अधिकारियों को इसकी शपथ दिलाई। नगर निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की पहली जिम्मेदारी नगर निगम की है और निगम कार्यालय स्वच्छ होने से आमजन में भी एक सकारात्मक संदेश जाता है। यदि कोई निगम कर्मचारी एवं अधिकारी निगम परिसर में गुटखा, तंबाकू खाते-पीते या धूम्रपान करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

Updated on:
01 Jan 2020 08:15 pm
Published on:
01 Jan 2020 08:15 pm