जोधपुर

मॉनिटरिंग कमेटी के शपथ पत्र पर जवाब के लिए सरकार ने मांगी मोहलत

-संक्रामक रोग संस्थान का मामला
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Feb 17, 2021
मॉनिटरिंग कमेटी के शपथ पत्र पर जवाब के लिए सरकार ने मांगी मोहलत
मॉनिटरिंग कमेटी के शपथ पत्र पर जवाब के लिए सरकार ने मांगी मोहलत

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने संक्रामक रोग संस्थान के अपग्रेडेशन, रीमॉडलिंग एवं नवीनीकरण के उद्देश्य से करवाए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए गठित कमेटी के अतिरिक्त शपथ पत्र तथा बैठक कार्यवाही विवरण पर राज्य सरकार को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से पेश अतिरिक्त शपथ पत्र तथा बैठक कार्यवाही विवरण पर राज्य का पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

गौरतलब है कि कोर्ट ने एसएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डा.अरविंद माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ रिसर्च, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव डा.वीएम कटोच, न्याय मित्र विकास बालिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डा.नवीन किशोरिया को कमेटी में शामिल किया था। कमेटी को निरीक्षण के आधार पर उपकरणों की विशिष्टियां, लैब, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व प्रगति के संबंध में कोर्ट को अवगत करवाना था। दरअसल, हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 5 फरवरी, 2015 को स्वप्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका की सुनवाई शुरू की थी।

Published on:
17 Feb 2021 06:59 pm