
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक निजी शिक्षण संस्थान को छात्र के पिता द्वारा पांच हजार रुपए प्रथम किस्त के रूप में जमा करवाने पर अंकतालिका तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) जारी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा करने से इनकार करने पर संस्थान के अध्यक्ष को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
न्यायाधीश विजय बिश्नोई की एकलपीठ में याचिकाकर्ता अमन मोलानी की ओर से अधिवक्ता सीपी सोनी ने कहा कि याची कुचामनसिटी स्थित एकलव्य एकेडमी सीनियर सैकंडरी स्कूल का छात्र है, जिसे संस्थान द्वारा एकमुश्त 19 हजार 500 रुपए की फीस जमा करवाने को कहा जा रहा है। याची के पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और किस्तों में फीस जमा करवाने को तैयार है। प्रथम किस्त के रूप में पांच हजार रुपए जमा करवा सकते हैं। संपूर्ण फीस जमा नहीं करवाने पर संस्थान न तो छात्र को अंकतालिका दे रहा है और न ही टीसी जारी कर रहा है। कोर्ट ने प्रथम किस्त जमा करवाने पर संस्थान को अंक तालिका तथा टीसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे इनकार करने पर संस्थान के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।