
जोधपुर।
कोरोना संकटकाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्यात कारोबार नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ नए नियमों के साथ निर्यात संचालन की अनुमति प्रदान करने का फैसला लिया है। जिसके अनुसार देश के निर्यातकों को निर्यात की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्यातकों के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफ टी) के पोर्टल को पूरी तरह से हाइटेक कर दिया गया है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के डीजीएफ टी कार्यालय ने निर्यात लाइसेंस प्राप्त के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इस कदम का मकसद पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने और कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना है । जल्द ही, निर्यात के क्षेत्र में दिए जाने वाले कुछ अन्य लाईसेंस भी ऑनलाईन किए जाएंगे।
-
प्रदेश में केवल जयपुर कार्यालय से जारी होता है लाइसेंस
प्रदेश में केवल जयपुर स्थित डीजीएफ टी कार्यालय से राज्य के लिए निर्यात लाईसेंस जारी किए जाते है। जहां निर्यातक अपने उत्पादों के निर्यात के लिए कागजी रूप में आवेदन करते है। यह प्रक्रिया फि जीकल रूप से जयपुर स्थित कार्यालय में कागजात प्रस्तुत करने पर की जाती है। इससे प्रदेश के निर्यातकों को लाइसेंस जारी होने में काफी समय लग जाता था।
---
आवेदन प्रक्रिया होगी सरल
सरकार के इस कदम का उद्देश्य निर्यात लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया को सरल करना है। इससे आवेदन की जांच तथा अनुमति भी जल्दी दी जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन में निर्यातकों को कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे । कागजात के वेरिफिकेशन के बाद ही ऑनलाइन निर्यात लाईसेंस जारी किया जा सकेगा । अब डीजीएफ टी कार्यालय में कागजी दस्तावेज जमा नहीं कराने होंगे ।
--
आयात-निर्यात के लिए कारोबार सुगम और बेहतर हो सकेगा व समय की भी बचत होगी । एडवान्स ऑथोराइजेशन व एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन डिस्चार्ज को भी ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए। हमने डीजीएफटी के इस फैसले को सभी सदस्य निर्यातकों को अवगत करा दिया है।
डॉ भरत दिनेश, अध्यक्ष
जोधपुर हैण्डीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन