जोधपुर

पाइप लाइन टूटी, गैस रिसाव से हड़कम्प, कई क्षेत्रों में सप्लाई बाधित

- सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए गड्डे की खुदाई में पाइप लाइन टूटा, 12 मिनट में मरम्मत करने से हादसा टला

less than 1 minute read
Feb 04, 2024
पाइप लाइन टूटी, गैस रिसाव से हड़कम्प, कई क्षेत्रों में सप्लाई बाधित,पाइप लाइन टूटी, गैस रिसाव से हड़कम्प, कई क्षेत्रों में सप्लाई बाधित

जोधपुर।
न्यू पावर हाउस रोड पर कार के एक शोरूम के पास शनिवार दोपहर गड्डा खोदने के दौरान गैस पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। एकबारगी गैस रिसाव से हड़कम्प मच गया। कम्पनी के इंजीनियरों ने सप्लाई बंद कर 12 मिनट में मरम्मत कर दी। जिससे कोई जनहानि नहीं हो पाई। मरम्मत के दौरान कई क्षेत्रों में गैस सप्लाई बाधित रही।
गैस सप्लाई कम्पनी के अनुसार काजरी रोड पर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए गड्डे खोदने का काम चल रहा है। गड्डा खोदने के दौरान गैस पाइप लाइन टूट गई। जिससे गैस का रिसाव होने लग गया। इससे एकबारगी हड़कम्प मच गया। चौहाबो और शास्त्रीनगर व अन्य क्षेत्रों में गैस की सप्लाई बाधित हो गई। क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी हुई।
पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होते ही अलार्म बजने लगा। गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। फिर सीजीडी इकाई के अधिकारी व इंजीनियर मौके पर पहुंचे। करीब 12 मिनट में पाइप लाइन दुरुस्त कर गैस की आपूर्ति सुचारू कर दी गई। समय पर गैस सप्लाई बंद करने से अधिक रिसाव नहीं हो पाया और जनहानि नहीं हुई।
25 करोड़ का जुर्माना व 3 साल की सजा
कम्पनी अधिकारियों का कहना है कि गैस पाइप लाइन वाले स्थानों पर मार्कर व चेतावनी संकेतक लगे हुए हैं। इसके बावजूद खुदाई में लापरवाही बरती गई। जिससे पाइप लाइन टूट गई। जो पेट्रोलियम व खनिज पाइप लाइन पीएमपी एक्ट (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ आईपीसी 285 और आईपीसी 336 के तहत अपराध है। दोष साबित होने पर 25 करोड़ तक जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी गई है।

Published on:
04 Feb 2024 12:29 am
Also Read
View All