
जोधपुर।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर मास्क लगाने की अनिवार्यता अगले छह तक महीने और बढ़ा दी है। ट्रेनों व रेल परिसर में बिना मास्क पाए जाने पर यात्रियों से 100 से 500 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया हुआ है । इधर उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मण्डल में सितंबर में बिना मास्क पाए गए दो हजार से भी अधिक यात्रियों पर तगड़ा जुर्माना आरोपित किया गया, जिससे रेलवे को दो लाख से भी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।
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अगले साल 16 अप्रेल तक बढ़ाई अनिवार्यता
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर मास्क के पहने जाने को लेकर एक नोटिफि केशन इसी साल अप्रेल में जारी किया था, जिसके तहत रेल परिसर में या रेल के अंदर मास्क ना पहना होने पर पांच सौ रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया था। जिसकी अवधि इस माह 17 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर रेलवे ने मास्क पहनने की अनिवार्यता अगले वर्ष 16 अप्रेल तक बढ़़ा दी है।
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कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं, अभी मास्क की अनिवार्यता जरुरी
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जब रेलवे ने समीक्षा की तो यह पाया कि अभी इस नियम को लागू रखने की जरुरत है क्योंकि कोरोना का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। साथ ही कोरोना वायरस के तहत लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के साधारण कोचों में आरक्षण की अनिवार्यता भी अगले आदेश तक बरकरार रखे जाने की सूचना है। इस संबंध में रेलवे ने अभी तक कोई नया नोटिफि केशन जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि मास्क के अनिवार्य रूप से उपयोग और जुर्माने को रेलवे दंड अधिनियम 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे ने ट्रेनों व रेल परिसर में थूकने अथवा गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध भी टिकट चेकिंग स्टाफ से सख्ती बरतने का आदेश दिया है । अगर कोई भी यात्री रेलवे स्टेशन या टे्रनों में इधर-उधर थूकता और गंदगी फैलाता पाया जाता है तो उस पर भी पांच सौ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है । प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल परिसर में और रेलवे प्लेटफ ार्म पर बिना मास्क के पाए जाने वाले यात्रियों की सीसीटीवी फुटेज से भी पहचान कर जुर्माना आरोपित करने की योजना है।
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