जोधपुर

सलमान खान फंसे दोहरी मुसीबत में, अब कांकणी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट केस की सुनवाई होगी साथ

आर्म्स एक्ट में बरी सलमान खान के विरुद्ध सरकार की अपील पर अगली सुनवाई कांकाणी हिरण शिकार मामले में पेश अपील के साथ 17 जुलाई को ही होगी।
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Updated: 16 May 2018, 9:14 AM IST
Salman khan Arms act and Blackbuck poaching case hearing on Same day

जोधपुर। हिरण शिकार प्रकरण में उलझे सलमान खान बीस वर्ष से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए पचासों बार जोधपुर आ चुके है। लेकिन अभी भी सलमान खान को जोधपुर कोर्ट से राहत मिलने की राह दूर नजर आ रही है। हाल ही में जोधपुर से ईद के मौके पर रिलीज हो रही फिल्म रेस-३ की शूटिंग कर वापस मुंबई लौटे सलमान खान की अवैध हथियार मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ सलमान खान को कांकणी हिरण शिकार मामले में दोषी करार देते हुए ५ साल की सजा सुनाई गई है वही दूसरी ओर, इसी मामले में अवैध हथियार रखने के केस में भी सलमान खान फंसे हुए है। लेकिन इन सभी के बीच सलमान खान को अब इन दोनों मामलों का सामना एक साथ करना होगा। जी हां, आपको बता दें कि निचली अदालत से आर्म्स एक्ट में बरी सलमान खान के विरुद्ध सरकार की अपील पर अगली सुनवाई कांकाणी हिरण शिकार मामले में पेश अपील के साथ 17 जुलाई को ही होगी।

उल्लेखनीय है, कि आर्म्स एक्ट मामले में 18 जनवरी 2017 में सीजेएम कोर्ट ने सलमान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में अपील की है। तो वही हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को ५ साल की सजा सुनाई गई है जिसकी भी अगली सुनवाई 17 जुलाई को ही होनी है। गौरतलब है कि इन दोनों मामलों में गवाह व अभियुक्त एक ही हैं। मामलों की प्रकृति लगभग समान है, इसलिए दोनों मामलों को साथ ही सुना जाएगा। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के विरुद्ध आर्म्स एक्ट मामले में मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों मामलों की समानताएं देखते हुए सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने जिला व सेशन जज चंद्रकुमार सोनगरा से आग्रह किया कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ ही हो। हस्तीमल सारस्वत ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि कांकाणी हिरण शिकार मामले में अपील पर भी आगामी 17 जुलाई को पेशी है, इसलिए इस मामले को भी उसके साथ सुना जाए। कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए आर्म्स एक्ट और कांकणी हिरण शिकार मामले की सुनवाई एक ही दिन 17 जुलाई को सुनने का फैसला कर लिया है।

इन दोनों मामलों के अलावा सलमान खान पर कोर्ट के समक्ष झूठा प्रार्थना पत्र पेश करने का भी आरोप है। गौरतलब है कि अवैध हथियार के मामले में सरकार द्वारा लगाए गए दो प्रार्थना पत्रों पर फैसला नहीं हो पाया था। प्रार्थना पत्रों में सलमान खान पर आरोप था कि उसने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया था कि हथियार का लाइसेंस घर पर ही होगा, मिल नहीं रहा है शायद कहीं गुम हो गया है। जांच के दौरान तथा एक गवाह के बयान से पता चला कि सलमान का लाइसेंस गुम नहीं हुआ, बल्कि नवीनीकरण के लिए पुलिस कमिश्नर मुंबई के पास जमा किया हुआ था। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने सलमान के खिलाफ अर्जी पेश की थी। इस मामले की सुनवई 24 मई को होगी।

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