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पैरोल खत्म होने के बाद जोधपुर जेल पहुंचने में हुई देरी तो बढ़ गई आसाराम की मुश्किलें, जानिए पूरा मामला

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने पर आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम पैरोल अवधि समाप्त होने पर मंगलवार देर रात एयर एम्बुलेंस में उज्जैन से जोधपुर लौटा, लेकिन देर रात होने से जेल में दाखिल नहीं किया गया।
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जोधपुर

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Anil Prajapat

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Updated: 28 Oct 2026, 9:22 AM IST

Asaram Bapu

आसाराम (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। 20 दिन की मेडिकल पैरोल खत्म होने के बाद समय पर जोधपुर जेल नहीं पहुंचने के मामले में रातानाडा थाना पुलिस ने उसके खिलाफ कारागार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आसाराम को मंगलवार शाम 5 बजे तक केंद्रीय कारागृह जोधपुर में सरेंडर करना था, लेकिन वह रात करीब 10:40 बजे एयर एम्बुलेंस से इंदौर से जोधपुर पहुंचा।

निर्धारित समय के बाद जेल पहुंचने को लेकर जेल प्रहरी बनवारीलाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रातानाडा थाना पुलिस ने 27 अक्टूबर 2026 को दर्ज प्रकरण संख्या 206/26 में कारागार अधिनियम की धारा 58ख के तहत कार्रवाई की है। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक भवानीसिंह कर रहे हैं।

बता दें कि नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम पैरोल अवधि समाप्त होने पर मंगलवार देर रात एयर एम्बुलेंस में उज्जैन से जोधपुर लौटा, लेकिन देर रात होने से जेल में दाखिल नहीं किया गया। उसे भगत की कोठी स्थित अस्पताल ले जाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर गत छह अक्टूबर को आसाराम को 20 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था। जिसकी अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई थी।

एयर एम्बुलेंस से आसाराम को लाया गया था जोधपुर

आसाराम की ओर से अधिवक्ता ने पैरोल अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए शाम तक जोधपुर जेल में सरेंडर करने के आदेश दिए। तबीयत खराब होने पर आसाराम उज्जैन के अस्पताल में भर्ती थे। आदेश के तहत आसाराम को एयर एम्बुलेंस से रात को जोधपुर हवाई अड्डे लाया गया था, जहां से रात 10.30 बजे जोधपुर जेल पहुंचा था।

आसाराम को ​जेल में नहीं मिल पाया प्रवेश

लेकिन, रात होने से जेल प्रशासन ने आसाराम को जेल में प्रवेश नहीं दिया। ऐसे में अधिवक्ता व अन्य आसाराम को निजी अस्पताल ले गए। अब संभवतः बुधवार को आसाराम को जेल लाया जाएगा।

आसाराम केस में अब तक

अगस्त 2013: जोधपुर स्थित आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को गिरफ्तार किया गया।
25 अप्रैल 2018: जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आसाराम को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जनवरी 2025: सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के तहत आसाराम को पहली बार अंतरिम मेडिकल जमानत मिली।
27 अगस्त 2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज कर दी।
29 अक्टूबर 2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को छह महीने की अंतरिम मेडिकल जमानत मंजूर की।
6 नवंबर 2025: गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम को छह महीने की अंतरिम जमानत दी।
8 दिसंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। साथ ही, हाईकोर्ट को तीन महीने के भीतर अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया।
15 अप्रैल 2026: आसाराम की ओर से मेडिकल आधार पर जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए अर्जी दायर की गई।
16 अप्रैल 2026: कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
17 अप्रैल 2026: सजा स्थगित करने की अपील पर आसाराम की ओर से बहस पूरी हुई।
20 अप्रैल 2026: पीड़िता पक्ष की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
27 मई 2026: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
6 अक्टूबर 2026: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने के निर्देश दिए। पैरोल की अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्हें 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक सरेंडर करने के ​आदेश दिए। लेकिन, रात 10.30 बजे जोधपुर जेल पहुंचने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाया।

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