जोधपुर

सलमान की अपील पर सुनवाई टली

ग्रामीण जिला और सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा की अदालत में बुधवार को कांकाणी हिरण शिकार मामले में सजा के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की ओर से की गई अपील पर सुनवाई नहीं हो पाई।
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Feb 20, 2019
salman khan
salman khan

अगली बहस 3 अप्रेल को

जोधपुर.

ग्रामीण जिला और सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा की अदालत में बुधवार को कांकाणी हिरण शिकार मामले में सजा के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की ओर से की गई अपील पर सुनवाई नहीं हो पाई। इस अपील में पिछली बहस के दौरान सलमान खान के अधिवक्ताओं ने खान के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में इसी तरह के तथ्य होने का हवाला देते हुए कहा था कि अन्य मामलों में सलमान को बरी कर दिया गया, पर कांकाणी मामले में गलत सजा दी गई। मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रेल को होगी। गत वर्ष 5 अप्रेल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। तीन दिन केंद्रीय कारागार में रहने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जोधपुर जिला) रविंद्रकुमार जोशी ने सजा स्थगित कर सलमान को रिहा करने का आदेश दिया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ने सलमान को कांकाणी में दो काले हिरणों के शिकार के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। जबकि अन्य आरोपी सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली को बरी कर दिया था। सलमान खान को उसी दिन जोधपुर के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया था। सलमान की ओर से भी उसी दिन सत्र न्यायालय में सजा के स्थगन की अपील दायर कर दी थी। उधर राज्य सरकार ने बरी किए गए अन्य आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पेश कर दी गई थी।

अवैध हथियार मामले में नहीं हो पाई बहस

अवैध हथियार मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से इसी कोर्ट में दायर अपील में भी बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई।

Published on:
20 Feb 2019 11:00 pm