
जोधपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किए हैं, जिसमें जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत गंगाणी के सरपंच चुनाव को शून्य घोषित करने के चुनाव ट्रिब्यूनल जोधपुर महानगर के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस तथा न्यायाधीश संजय कुमार की खंडपीठ में याचिकाकर्ता वेद प्रकाश ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के 5 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। खंडपीठ ने प्रतिवादी भंवरलाल भादू एवं अन्य को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह में जवाब तलब किया है।
ट्रिब्यूनल के आदेश रद्द
चुनाव याचिका में यह आरोप भी लगाया गया था कि निर्वाचित सरपंच ने चुनावों के दौरान अनुचित आचरण करते हुए जीत हासिल की। चुनाव ट्रिब्यूनल ने सरपंच का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। एकल पीठ ने चुनाव शून्य घोषित करने के ट्रिब्यूनल के आदेश रद्द कर दिया था।
2020 में हुए थे चुनाव
हाईकोर्ट की एकल पीठ में भंवरलाल भादू ने चुनाव ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले के अनुसार सरपंच पद के लिए 2020 में चुनाव हुए थे, जिसमें भादू को 2212 वोट मिले, जबकि अन्य प्रत्याशी वेद प्रकाश को 2069 वोट मिले थे। निर्वाचन के बाद वेद प्रकाश ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर महानगर (चुनाव ट्रिब्यूनल) के समक्ष यह कहते हुए चुनाव याचिका दाखिल की कि वार्ड संख्या 10 के कुछ मतदाताओं के नाम काटे गए थे। इन लोगों ने निर्वाचित सरपंच के पक्ष में एक से अधिक स्थानों पर मतदान किया।