जोधपुर

‘देरी से सूचना पर क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन की उम्मीद क्यों’

हाईकोर्ट ने लगाई विभाग को फटकार, दिया याचिकाकर्ताओं को फिर से अवसर देने का निर्देश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मामला  
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'Why delay expecting performance according to information on delay'
‘देरी से सूचना पर क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन की उम्मीद क्यों’

जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती मेें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं को मात्र 12 घंटे पूर्व सूचना दिए जाने को अपर्याप्त मानते हुए इस गलती के लिए विभाग के जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे में अभ्यर्थी से क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन की उम्मीद रखना बेमानी है।

साथ ही 15 अक्टूबर को अलग से दक्षता परीक्षा आयोजित कर याचिकाकर्ताओं को इसमें शामिल करने और योग्य पाए जाने पर नियुक्ति देने के निर्देश भी दिए। न्यायाधीश अरुण भंसाली भंसाली ने यह आदेश सिरोही जिले के रेवदर निवासी मालदेव देवासी सहित अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।


याचिकाकर्ताओं की ओर से शांभवी मरडिया और श्रेयांश मरडिया ने कहा कि कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा के 30 अगस्त को जारी परिणाम में याचिकाकर्ताओं को उत्तीर्ण घोषित किया गया। इसके बाद 4 सितम्बर की शाम करीब 6 बजे वेबसाइट पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की सूचना जारी की और उन्हें अगले दिन सवेरे 6 बजे जोधपुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति देने के निर्देश दिए।

ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जोधपुर नहीं पहुंच पाए। याचिकाकर्ता जोधपुर तो पहुंच गए, लेकिन पर्याप्त समय और आराम नहीं मिल पाने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। सरकार ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को तो देरी से सूचना देने की गलती मानते हुए 7 सितम्बर को पुन: परीक्षा आयोजित कर उसमें शरीक होने का मौका दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को खराब प्रदर्शन के कारण बाहर कर दिया गया। उन्हें अनुपस्थित अभ्यर्थियों के समान अवसर भी नहीं दिया गया।

Published on:
10 Oct 2018 01:31 am