कानपुर

Kanpur News: अवैध गैस रिफिलिंग व दुरुपयोग पर कार्रवाई, दर्ज हुए दो मुकदमे

Illegal Gas Refilling Kanpur:कानपुर में प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काकादेव और बिधनू में छापेमारी की। दो मामलों में एफआईआर की संस्तुति की गई और सिलेंडर व उपकरण जब्त किए गए।
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Mar 20, 2026
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कानपुर नगर में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार को सख्त अभियान चलाते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान न सिर्फ अवैध गैस भराई का खुलासा हुआ, बल्कि मिष्ठान दुकान पर घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल का मामला भी सामने आया। दोनों प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

रिपेयरिंग सेंटर बना अवैध गैस रिफिलिंग अड्डा

काकादेव के चंदेल चौराहा स्थित अजन्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग सेंटर के पास प्रशासनिक टीम ने छापा मारा। मौके पर जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम के कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें 4 भारत गैस के खाली, 3 इंडेन के खाली और 1 आंशिक भरा सिलेंडर शामिल था।छापेमारी के दौरान मौके से 3 रिफिलिंग मशीनें, पेचकस, नुकीली प्लास और इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया गया, जिससे साफ हुआ कि यहां अवैध तरीके से गैस भरने का काम किया जा रहा था।मौके पर कलीम अहमद सिद्दीकी निवासी रावतपुर मौजूद मिले, जबकि दुकान यासीन अहमद के नाम पर बताई गई। प्रशासन ने सभी सिलेंडरों और उपकरणों को कब्जे में लेकर सुपुर्दगी में दे दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग

बिधनू के ग्राम कठारा स्थित महक स्वीट हाउस में भी छापेमारी की गई। यहां 14.2 किलोग्राम के 4 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें 2 भरे और 2 खाली थे। एक सिलेंडर चूल्हे से जुड़ा हुआ उपयोग में भी पाया गया।घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के खिलाफ है, जिसे देखते हुए इस मामले में भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

संयुक्त टीम की कार्रवाई, आगे भी जारी रहेगा अभियान

दोनों स्थानों पर यह कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक शुभ्रा वर्मा, पूजा सिंह और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का गलत उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की यदि कहीं अवैध गैस रिफिलिंग या उपयोग की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

Updated on:
20 Mar 2026 11:55 pm
Published on:
20 Mar 2026 11:52 pm