लखनऊ

Lucknow Crime : लखनऊ में दिल दहला देने वाला मामला: रेप, ब्लैकमेल, निकाह, धर्म परिवर्तन और हलाला के आरोपों ने हिला दी इंसानियत

Lucknow Horror: लखनऊ में एक महिला ने मोहम्मद नाजिल पर रेप, ब्लैकमेल, जबरन निकाह, धर्म परिवर्तन, हलाला और मासूम बच्ची को नशे का आदी बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था, बल्कि मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Jul 13, 2025
लखनऊ में इंसानियत शर्मसार: महिला से रेप, निकाह, हलाला और बच्ची को नशा सिखाने का आरोप फोटो सोर्स : Social Media

Lucknow Crime Against Women: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने जो खुलासे किए हैं, उसने समाज और कानून व्यवस्था दोनों को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला महज घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न का नहीं है, बल्कि इसमें रेप, ब्लैकमेलिंग, जबरन निकाह, धर्म परिवर्तन, हलाला की घिनौनी मांग और यहां तक कि तीन साल की मासूम बच्ची को नशे की लत डालने की कोशिश तक के गंभीर आरोप शामिल हैं।

हसनगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता की मुलाकात आरोपी मोहम्मद नाजिल से वर्ष 2016 में हुई थी। यह मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई। लेकिन, इस दोस्ती की आड़ में नाजिल ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका शारीरिक शोषण किया और इस घिनौने कृत्य का अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। महिला को धमकी दी गई कि अगर उसने नाजिल का साथ नहीं दिया तो उसका वीडियो सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

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जब ब्लैकमेलिंग से टूटी हिम्मत, तो करना पड़ा निकाह

पीड़िता का कहना है कि बार-बार ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर उसने नाजिल से निकाह कर लिया। शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन तक करना पड़ा और नाम भी बदलना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह रही कि निकाह के समय जो गवाह मौजूद थे, उन्हें पीड़िता जानती तक नहीं थी। विवाह की सारी प्रक्रिया उसके लिए एक डर और मानसिक दबाव के तहत पूरी की गई।

शादी के बाद बदतर हुई जिंदगी

शादी के बाद पीड़िता की जिंदगी पूरी तरह नरक में बदल गई। नाजिल ने न केवल उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, बल्कि उसे जबरन घरेलू काम करवाता, नशे के लिए पैसे मांगता और इनकार करने पर बेरहमी से पीटता। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि नाजिल ने कई बार उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए और मानसिक प्रताड़ना दी।

तीन साल की मासूम बच्ची को बनाया शिकार

सबसे चौंकाने वाला पहलू इस मामले का तब सामने आया, जब पीड़िता ने बताया कि नाजिल ने उसकी तीन साल की मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा। आरोप है कि वह बच्ची से शराब की बोतलें खुलवाता था और उसे नशे का आदी बनाने की कोशिश करता था। इस अमानवीय व्यवहार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया।

हलाला का दबाव और चरित्र हनन

महिला ने पुलिस को बताया कि नाजिल ने हाल ही में उस पर अपने ही भाई से 'हलाला' करने का दबाव डाला। इस पर महिला ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। नाजिल ने महिला पर चरित्र हनन का आरोप लगाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

पुलिस में दर्ज हुई शिकायत, FIR प्रक्रिया में

पीड़िता ने हसनगंज थाने में जाकर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसीपी महानगर नेहा के निर्देशन में की जा रही है।

क्या लागू होगा धर्म परिवर्तन कानून?

मामले की कानूनी पड़ताल करते हुए पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला और नाजिल की शादी वर्ष 2020 में हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 'गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम' इसके बाद लागू हुआ। ऐसे में इस मामले में उक्त कानून की धाराएं सीधे तौर पर लागू नहीं होंगी, लेकिन अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस मामले ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर महिला को जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए मजबूर किया गया, वहीं उसकी नाबालिग बच्ची को नशे की लत डालने की कोशिश ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया है।

सोशल मीडिया पर आक्रोश

जैसे ही इस मामले की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आम जनता के साथ-साथ महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है और इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता जताई है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पुलिस महिला की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की पुष्टि करती है, तो यह मामला भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत आएगा, जिनमें बलात्कार, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी, नाबालिग के खिलाफ अपराध और महिला के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन शामिल है।

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