
बिना लाइसेंस कुत्ता टहलाना पड़ सकता है महंगा फोटो सोर्स : Social Media
Dog License Lucknow No Dog License, Big Fine: लखनऊ शहर में पालतू कुत्ता पालने वालों के लिए एक अहम चेतावनी है। यदि आपके पास आपके कुत्ते का वैध लाइसेंस नहीं है, तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि नगर निगम की टीम ने लाइसेंस चेकिंग का अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को नगर निगम के पशु कल्याण विभाग द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना लाइसेंस के कुत्ते पालने वालों से कुल 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया और तीन कुत्तों को जब्त भी किया गया।
शनिवार सुबह लगभग 7 बजे नगर निगम की डॉग कैचिंग स्क्वाड और प्रवर्तन दल ने जोन-तीन के अंतर्गत कई इलाकों में चेकिंग की। अभियान का नेतृत्व पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने किया। उनके साथ क्षेत्र प्रभारी राजेश उपाध्याय, शिवेक, मनोज सिंह, रामकुमार, अभिनव भारती और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान कई लोग अपने पालतू कुत्तों को लेकर भागते भी नजर आए। ऐसे सभी लोगों के विवरण नोट कर लिए गए हैं और उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे।
इस अभियान में दो पोमेरियन और एक पग कुत्ता जब्त किया गया। हालांकि, बाद में जुर्माना अदा करने पर इन कुत्तों को छोड़ दिया गया। मौके पर ही दो लोगों के कुत्तों के लाइसेंस बनवाए गए। अभियान से नगर निगम के कोष में कुल 22,000 रुपये की आय हुई, जिसमें से 20,000 रुपये जुर्माना और 2,000 रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूले गए।
नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर में करीब 10,000 पालतू कुत्ते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम के पास वैध लाइसेंस है। यही कारण है कि नगर निगम अब सख्ती बरत रहा है और लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
नगर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले श्वान लाइसेंस के लिए सबसे पहले पालतू कुत्ते का रैबीज टीकाकरण आवश्यक है। इसके बाद लखनऊ नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय के पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर भी लाइसेंस बनवाया जा सकता है।
शहर में श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 लागू है। इसके तहत सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लाइसेंस के लिए श्वान मालिक को शपथपत्र देना होता है कि वे सभी नियमों का पालन करेंगे, जिसमें साफ-सफाई, टीकाकरण, और कुत्ते को सार्वजनिक स्थलों पर नियंत्रण में रखना शामिल है।
नगर निगम के नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के पालतू कुत्ते को टहलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। लगातार उल्लंघन करने पर कुत्ते को जब्त किया जा सकता है। साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
हालांकि शनिवार को मौसम में बारिश के कारण सड़कों पर कुत्ते टहलाने वालों की संख्या कम रही, फिर भी निगम की टीम ने अभियान चलाया और कार्रवाई की। जिन लोगों के पास वैध लाइसेंस और वैक्सीनेशन कार्ड मिले, उन्हें छोड़ा गया।
नगर निगम और पशु कल्याण विभाग ने अपील की है कि सभी नागरिक अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन समय पर करवाएं और टीकाकरण करवाते रहें। इससे न केवल आप कानूनी उलझनों से बचेंगे, बल्कि यह जनस्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।
पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि आने वाले समय में चेकिंग अभियान और भी तेज किया जाएगा। हर जोन में समय-समय पर यह चेकिंग होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के पास अभी तक लाइसेंस नहीं है, उन्हें शीघ्र लाइसेंस बनवा लेना चाहिए।
Published on:
13 Jul 2025 07:42 am
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
