कोरोना काल में देश के 4.5 करोड़ पीएफ अंशधारकों के लिए राहत भरी खबर है।
लखनऊ. कोरोना काल में देश के 4.5 करोड़ पीएफ अंशधारकों के लिए राहत भरी खबर है। किसी भी सदस्य की असमय मौत पर नॉमिनी को अब इश्योरेंस के 7 लाख रुपये तक मिलेंगे। अभी 6 लाख रुपये तक ही दिए जाते थे। यह राशि न्यूनतम 2.5 लाख रुपये होगी। ईपीएफओ ने यह नियम लागू भी कर दिया है। बीमा राशि उन्हीं के नॉमिनी को मिलेगी, जिनका अंशदान मौत से पहले 12 माह तक लगातार जमा होता रहा है। ब्रेक होने पर नॉमिनी को पुराने फॉर्मूले पर ही राशि देय होगी। 14 फरवरी 2018 से 14 फरवरी 2020 या उसके बाद सदस्य की मौत होने पर ही यह राशि दी जाएगी।
इस तरह कर सकते हैं बीमा राशि का दावा
कानपुर स्थित ईपीएफओ कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक अंशधारक की अचानक मौत पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा राशि के लिए फार्म-5 भरकर क्लेम कर सकता है। नॉमिनी अगर माइनर है तो उसकी तरफ से गार्जियन क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और बैंक ब्योरा देना होगा। क्लेम के 30 दिन में भुगतान नहीं होने पर नॉमिनी को 12 फीसदी ब्याज अतिरिक्त मिलेगा।