उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग 23 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। 30 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी।
UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर-शोर से शुरू है। अगले साल अप्रैल-मई चुनाव होने की उम्मीद है, जिसको लेकर कल चुनाव आयोग 23 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगी। इसके बाद मतदाताओं को 30 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। जिसके बाद चुनाव आयोग सभी आपत्तियों के समाधान के बाद 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक, मतदाता सूची SIR का काम पूरा किया जा चूका गया है। जिसमें 1 करोड़ 81 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और 1 करोड़ 41 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में कुल मतदाताओं की संख्या में करीब 40.19 लाख की बढ़ोतरी हुई है। हटाए मतदाता सूची नामों में से मृत मतदाता, गांव से बाहर चले गए लोग और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। नई अनंतिम सूची 23 दिसंबर को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी।
अगर किसी मतदाता को लगता है कि वह पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची से बाहर हो गया है, या फिर नाम, पता, उम्र जैसी किसी भी जानकारी में सुधार कराना है, तो वह निर्धारित समय सीमा के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके लिए संबंधित बीएलओ या अन्य चुनाव व प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आपत्ति के साथ जरूरी दस्तावेज देना जरुरी होगा। जिसके बाद अधिकारी सूची में सुधार करेगा।
23 दिसंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा और 24 से 30 दिसंबर तक उसका निरीक्षण किया जा सकेगा। इसी समय में आपत्ति दर्ज करा जा सकता है। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले ही युवाओं के नाम जोड़ने के सुझाव भी स्वीकार किए जा सकेंगे। अंतिम सूची 6 फरवरी को प्रकाशित होगी। जानकारी के मुताबिक, इस बार युवाओं की भागीदारी काफी बड़ी है। 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ 5 लाख से अधिक युवा नए मतदाता जुड़े हैं, जिनमें 18 वर्ष पूरे करने वाले 15.71 लाख मतदाता शामिल किये गए हैं।
अगर किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में गलती से कट गया है, तो वह 30 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा अपना नाम जुड़वा सकता है। मतदाता को अपनी पहचान और निवास से जुड़े दस्तावेज देने जरुरी होगा। जांच सही पाए जाने पर नाम फिर से जोड़ दिया जाएगा।
अगर किसी मतदाता का निवास बदल गया है और वह नई पंचायत या वार्ड में वोट देना चाहता है, तो वह स्थान परिवर्तन का दस्तावेज दे कर जांच के बाद नाम नई जगह स्थानांतरित किया जा सकेगा । मतदाता अपनी समस्या बीएलओ, पंचायत सचिव, विकासखंड कार्यालय या अन्य चुनाव अधिकारियों के द्वारा दर्ज करा सकते हैं। साथ ही मतदाता सूची ऑनलाइन देखने और गलती पहचानने की सुविधा दी गई है।